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GST का राखी पर होगा ये असर, मिठाईयों पर लगेगा इतना टैक़्स

Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Aug, 2017 03:41 PM

this effect will be on rakhi of gst so much tweets on sweets

1 जुलाई से लागू हुए जी.एस.टी अभी तक सभी की समझ से बाहर है। दरों के फेरबदल व्यापारियों और

नई दिल्लीः 1 जुलाई से लागू हुआ जी.एस.टी अभी तक सभी की समझ से बाहर है। दरों के फेरबदल व्यापारियों और आम लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। हर चीज पर टैक्स चुकाने से आम लोग परेशान है। इसी बीच राखी का त्यौहार मनाया जा रहा है । सरकार ने मिठाई पर भी टैक्स लगाया है। सरकार के लगाए इस टैक्स के कारण कहीं न कहीं मिठाई की मिठास पर ग्रहण लग सकता है। आप मिठाई चाहे सादी लें या चॉकलेट वाली, कर 5 फीसदी ही लगेगा।

चाइनीज राखी बाजार से गायब
भारत-चीन रिश्तों में आई खटास के बाद से सोशल मीडिया पर दोनों देशों की दुश्मनी का भरपूर प्रचार हो रहा है। इस प्रचार ने लोगों के मनों पर जबरदस्त असर दिखाया है। बीते साल की तुलना में इस साल बाजारों में चाइना राखी देखने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। जिस किसी दुकानदार के पास पुराना स्टाक है उसके पास से ग्राहक चाइना राखी को खरीदने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहा।CBEC ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि अन्य किसी राखी को निर्माण सामग्रियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा. निर्माण सामग्रियों के मुताबिक उन पर GST लागू होगा।

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कितना लगेगा मिठाइयों पर टैक्स 
दुकानें जो चॉकलेट से बनी मिठाइयां बेच रहे हैं उन्हें 28 फीसदी जीएसटी देना होगा. नमकीन, भुजिया, राधाबल्लवी(भरवा कचौरी), सादी कचौड़ी पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। जिन मिठाइयों पर केसर या चांदी का वर्क होगा वो 18 से 20 फीसदी जीएसटी के दायरे में होंगी। सीबीईसी ने अपने ट्वीट के जरिए कई और चीजों पर लगने वाले जीएसटी पर स्थिति साफ की है. मावा (खोया) दूध के गाड़े रूप होने की वजह से हेडिंग 0402 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इन पर जीएसटी की दर 5 फीसदी है।
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दुकानदार बेच रहे हैं महंगी राखी
7 अगस्त को देशभर में राखी का त्‍योहार है, ऐसे में बाजारों मे राखियों का अंबार लगा हुआ है।कई जगहों पर राखी बेचने वाले दुकानदार अपने ग्राहकों से GST का हवाला देते हुए महंगी राखियां बेच रहे हैं। अब सरकार की तरफ से इसको लेकर सफाई आ गई है।
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गोल्ड और सिल्वर की राखी पर लगेगा 5% टैक्स 
परंपरागत कपास के धागे से बनाई गई राखियों पर जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं गोल्ड और सिल्वर से बनी राखी पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कलावा सहित पूजा सामग्री पर जीएसटी नहीं लगेगा और कलावा के रूप वाली राखी पर भी यही छूट दी जाएगी।

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