'नो एन्ट्री ज़ोन' के पूजा पंडालों को कलकत्ता HC की ढील, अब 45 लोग कर सकेंगे प्रवेश

Edited By Updated: 21 Oct, 2020 12:50 PM

calcutta hc relaxes puja pandals of no entry zone

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को  पूजा पंडालों को ''नो एंट्री जोन'' बताने वाले आदेश में आंशिक ढील देने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब दुर्गा पूजा पंडालों में 45 लोग प्रवेश कर सकेंगे। बता दें कि कोरोना संकट के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने...

नेशनल डेस्कः कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को  पूजा पंडालों को 'नो एंट्री जोन' बताने वाले आदेश में आंशिक ढील देने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब दुर्गा पूजा पंडालों में 45 लोग प्रवेश कर सकेंगे। बता दें कि कोरोना संकट के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने पहले आदेश में दुर्गा पूजा पंडाल को आगंतुकों या दर्शन करने वालों के लिए नो-एंट्री जोन घोषित कर दिया था जिस पर बंगाल के पूजा आयोजकों ने कलकत्ता हाईकोर्ट से आदेश के पुनर्विचार की मांग की थी। इसी पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की और अपने आदेश पर आंशिक ढिलाई दी।

 

न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने सोमवार को आदेश दिया था कि राज्य में सभी दुर्गा पूजा पंडालों के चारों तरफ बैरिकेड लगाए जाने चाहिए ताकि पूजा समिति के कुछ सदस्यों को छोड़कर अन्य किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाए। कोलकाता में 300 से अधिक पूजा समितियों के संघ ‘फोरम फॉर दुर्गोत्सव' ने अदालत के आदेश में ‘मामूली बदलाव' का अनुरोध किया था।

Related Story

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!