Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Jul, 2017 02:21 PM
अपराधी व्यक्तियों पर चुनाव लडऩे के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिका की सुनवाई।
नई दिल्ली: अपराधी व्यक्तियों पर चुनाव लडऩे के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि सजा पाने वालों पर आजीवन चुनाव लडऩे की पाबंदी को लेकर आप अपना पक्ष साफ क्यों नहीं करते। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में आपने याचिका का समर्थन किया था लेकिन अभी सुनवाई के दौरान आप कह रहे हो कि आपने बस राजनीति से अपराधीकरण की मुक्ति को लेकर समर्थन किया।
कोर्ट ने कहा- हां या ना में दें जवाब
कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अपराधी व्यक्तियों के चुनाव लडऩे की पाबंदी का आप समर्थन करते हैं या विरोध, जो भी है उसका जवाब हां या ना में दें। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या विधायिका आपको इस मुद्दे पर कुछ कहने से रोक रही है तो आप बताएं। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। चुनाव आयोग ने हलफनामे में याचिका का समर्थन किया था लेकिन सुनवाई के दौरान उसका कहना था कि इस मुद्दे पर विधायिका ही फैसला कर सकती है। मामले पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।