रेल टिकट गुम जाए तो चिंता नहीं, ऐसे मिलेगा डुप्लीकेट टिकट

Edited By ,Updated: 20 Jan, 2015 04:58 PM

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घर लौटने की खुशी तब काफूर हो जाती है जब आपका ट्रेन टिकट यात्रा से पहले ही खो जाए। ऐसे में लोग नया टिकट बनवाते हैं और यूं ही पैसा जाया करते हैं।

नई दिल्लीः घर लौटने की खुशी तब काफूर हो जाती है जब आपका ट्रेन टिकट यात्रा से पहले ही खो जाए। ऐसे में लोग नया टिकट बनवाते हैं और यूं ही पैसा जाया करते हैं। अबकी बार ऐसा हो, तो चिंता की जरूरत नहीं। आप खोए हुए टिकट की डुप्लीकेट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

फर्ज कीजिए की आपका ट्रेन टिकट खो गया, फट गया या फिर किसी वजह से विकृत हो गया, तो इन स्टेप्स को फॉलो कर ले सकते हैं डुप्लीकेट टिकट:-

1. सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाएं और सीधे पहुंचे रेलवे स्टेशन।

2. रेलवे स्टेशन के सुपरीटेंडेंट से सीधे मिलें। सुपरीटेडेंट को यात्रा की तारीख, ट्रेन नंबर, बुकिंग दिनांक, पीएनआर नंबर और आपके नाम और उम्र का प्रूफ दें।

3. डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए आपसे अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। सैकेंड क्लास और स्लीपर क्लास के टिकट पर 50 रुपए और अन्य क्लास के टिकट के लिए 100 रुपए का चार्ज लेकर डुप्लीकेट टिकट जारी करने का पत्र देगा। यह पत्र दिखाकर डुप्लीकेट टिकट आपको रिजर्वेशन काउंटर से लेना होगा।

केवल इन्हीं टिकटों का जारी होगा डुप्लीकेट
1. चार्ट बनने से पहले
कटे-फटे/विकृत कन्फर्मड टिकट और आरएसी टिकट का डुप्लीकेट सभी ट्रेनों के लिए निकलवाया जा सकता है। हालांकि राजधानी और शताब्दी ट्रेनों के लिए डुप्लीकेट टिकट जारी करने पर कुल किराए की 25 प्रतिशत राशि अदा करनी होगी। इसी तरह सामान्य श्रेणी की ट्रेनों में पहले 500 किलोमीटर पर 25 प्रतिशत और 500 से किमी से ज्यादा दूरी पर 10 फीसदी अतिरिक्त किराया राशि देनी होती है।

2. चार्ट बनने के बाद
कन्फर्मड विकृत और फटे हुए टिकटों के मामले में :-
भी 25 और 10 फीसदी का अतिरिक्त किराया देना होगा जबकि खोए हुए टिकटों के डुप्लीकेट जारी करवाने के लिए कुल किराए का 50 फीसदी अतिरिक्त देना होगा चाहे दूरी कितनी भी हो।

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