तारा शाहदेव लव जिहाद: रकीबुल की मां को हाईकोर्ट से बेल

Edited By ,Updated: 09 Feb, 2015 03:48 PM

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अंतरराष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव प्रताडऩा केस में जेल में बंद सह आरोपी रकीबुल की मां को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव प्रताडऩा केस में जेल में बंद सह आरोपी रकीबुल की मां को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। तारा शाहदेव की प्रताडऩा और कथित धर्म परिवर्तन प्रकरण के मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन और उसकी मां पर धोखाधड़ी, जोर जबर्दस्ती और प्रताडऩा की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उल्लेखनीय है नेशनल शूटर तारा शाहदेव के आरोपों से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। तारा ने कहा था कि रंजीत कोहली ने अपना असली धर्म छिपाकर उससे शादी की और बाद में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव डाला और  उसके साथ मारपीट की। आरोपी रंजीत कोहली इस समय रांची जेल में बंद है और पुलिसिया पूछताछ में रोजाना बड़े नामों के सामने आने के साथ बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं। 

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