पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट: 4 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए हैल्मेट अनिवार्य करने का आदेश

Edited By ,Updated: 10 Nov, 2024 03:21 AM

order to make helmets compulsory for children above 4 years of age

हालांकि दोपहिया वाहनों पर सवारी के समय हैल्मेट लगाना अनिवार्य है परंतु बाइक सवार बच्चे इस नियम का पालन नहीं करते जो दुर्घटना की स्थिति में सिर पर लगने वाली चोटों से होने वाली मौतों का बड़ा कारण है।

हालांकि दोपहिया वाहनों पर सवारी के समय हैल्मेट लगाना अनिवार्य है परंतु बाइक सवार बच्चे इस नियम का पालन नहीं करते जो दुर्घटना की स्थिति में सिर पर लगने वाली चोटों से होने वाली मौतों का बड़ा कारण है। इसी को देखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ‘शील नागू’ तथा जस्टिस ‘अनिल क्षेत्रपाल’ की खंडपीठ ने 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए दोपहिया वाहनों पर हैल्मेट अनिवार्य करने का आदेश दिया है। इस बारे उन्होंने केंद्र सरकार को मसौदा तैयार करने की सिफारिश भी की है।

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि चूंकि ट्रैफिक नियमों की अज्ञानता दुर्घटनाओं का कारण बनती है, इसलिए लोगों को यातायात के अन्य नियमों के प्रति जागरूक करना भी आवश्यक है। जैसे कि वाहन हमेशा अपनी साइड में ही धीमी गति से चलाना चाहिए और दोपहिया वाहन चालक तथा बच्चों को हैल्मेट के साथ-साथ आंखों पर ऐनक लगाना भी अनिवार्य होना चाहिए। खेतों के किनारे सड़कें होने के कारण आंख में कोई कीड़ा आदि पड़ जाने से भी दुर्घटना हो सकती है। दोपहिया वाहन पर यथासंभव 2 से अधिक सवारियां नहीं होनी चाहिएं जबकि लोग 4-4 सवारियां बिठा लेते हैं।

जब तक लोग बिना हैल्मेट दोपहिया वाहन चलाने के खतरे नहीं समझेंगे व पुलिस प्रशासन सख्ती नहीं बरतेगा, तब तक हैल्मेट न पहनने पर दुर्घटना की स्थिति में सिर पर चोट लगने से मौतें होती ही रहेंगी। अत: हाईकोर्ट का उक्त आदेश पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में भी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।—विजय कुमार  

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