Edited By ,Updated: 14 Jul, 2024 06:41 AM
2024 के लोकसभा चुनाव सम्पन्न होने और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के चुनाव के साथ, 18वीं लोकसभा की दहलीज पर मौलिक संवैधानिक महत्व का एक मुद्दा उठाया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत उप-सभापति का चुनाव कब किया जाएगा?
2024 के लोकसभा चुनाव सम्पन्न होने और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के चुनाव के साथ, 18वीं लोकसभा की दहलीज पर मौलिक संवैधानिक महत्व का एक मुद्दा उठाया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत उप-सभापति का चुनाव कब किया जाएगा? क्या यह एक और शब्द होगा जो अनुच्छेद 93 के विशिष्ट परिसीमन के उल्लंघन में संसदीय प्रणाली को संवैधानिक पद से वंचित करेगा? दरअसल, उप-सभापति के चुनाव का मामला महज प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है। यह संवैधानिक अनुपालन, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और भारत की संसदीय प्रणाली के उचित कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
संविधान क्या आदेश देता है? : भारत के संविधान का अनुच्छेद 93 स्पष्ट रूप से साफ है। इसमें कहा गया है, ‘जनता का सदन, जितनी जल्दी हो सके, सदन के 2 सदस्यों को क्रमश: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा।’ अनुच्छेद 93 में ‘करेगा’ शब्द का उपयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक दायित्व को दर्शाता है जो विवेकाधीन की बजाय अनिवार्य है। कानून के प्रत्येक छात्र को ‘हो सकता है’ और ‘करेगा’ के बीच प्रारंभिक अंतर सिखाया जाता है। संविधान सभा की बहसों में डा. बी.आर. अम्बेडकर ने इन भूमिकाओं के महत्व पर जोर दिया। 19 मई, 1949 को उन्होंने कहा, ‘अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसा कि मैंने कहा, संसदीय लोकतंत्र की धुरी हैं। इसलिए, संविधान ने उनके चुनाव, उनके निष्कासन और उनके कार्यों के संबंध में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं’।
अनुच्छेद 93 में ‘जितनी जल्दी हो सके’ वाक्यांश इन चुनावों से जुड़ी तात्कालिकता और महत्व को रेखांकित करता है। हालांकि यह व्यावहारिक विचारों को ध्यान में रखते हुए समय में कुछ लचीलेपन की अनुमति देता है, लेकिन यह अनिश्चितकालीन स्थगन या चुनाव को पूरी तरह से रद्द करने के विकल्प की अनुमति नहीं देता है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 8 में उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान है। उप-सभापति का चुनाव 1952 से ही होता आ रहा है जब एम.ए. अय्यंगर को प्रथम उपसभापति चुना गया था। 2014 तक, प्रत्येक लोकसभा अवधि के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे। 25 मई 2019 के बाद, संसदीय सम्मेलन में एक अभूतपूर्व और तीव्र व्यवधान आया है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि अनुच्छेद 93 में ‘जितनी जल्दी हो सके’ वाक्यांश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलग-अलग चुनाव की अनुमति देता है। हालांकि, यह व्याख्या संविधान की भावना के विपरीत है।
अनुच्छेद 93 स्पष्ट रूप से एकल, सामंजस्यपूर्ण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में दोनों पदों के चुनाव की कल्पना करता है। ‘क्रमश:’ शब्द का प्रयोग इस समझ को पुष्ट करता है, जो दर्शाता है कि दोनों पदों को एक साथ भरा जाना चाहिए। जबकि व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, यह संभव नहीं हो सकता है और इसलिए, शायद एक सप्ताह का अंतराल अनुच्छेद 93 के विपरीत नहीं होगा।
डिप्टी स्पीकर क्यों महत्वपूर्ण है? : उप-सभापति की भूमिका केवल औपचारिक नहीं है बल्कि संसदीय लोकतंत्र के एक आवश्यक घटक के रूप में कार्य करती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष विधायी कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए उनकी जिम्मेदारियां संभालता है। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के संभावित विकल्प के रूप में, सदन, उसके सदस्यों और समितियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक होने की अध्यक्ष की जिम्मेदारी को सांझा करता है। इसलिए, उप-सभापति का चुनाव करने में विफलता, संसद के संस्थागत ढांचे को कमजोर करती है और इसके कामकाज को बाधित करती है।
पिछले कुछ वर्षों में, विधायी संस्थाओं के पीठासीन अधिकारियों के निर्णय लेने से संबंधित विभिन्न मामलों में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप हुए हैं, जिनमें मायावती बनाम मार्कंडेय चंद एवं अन्य ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 3440, जगजीत सिंह बनाम हरियाणा, (2006) 11 एस.सी.सी. 1, डी. सुधाकर बनाम डी.एन. जीवराजू और 2012 (1) स्केल 704, बालचंद्र एल. जारकीहोली और अन्य बनाम वी. बी.एस. येद्दियुरप्पा, (2011) 7 एस.सी.सी. 1, श्रीमंत बालासाहेब पाटिल बनाम अध्यक्ष, कर्नाटक विधानसभा, (2020) 2 एस.सी.सी. 595; कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष, मणिपुर विधानसभा और अन्य (2020) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी., सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल एवं अन्य, डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 493/2022) महत्वपूर्ण लोगों को सूचीबद्ध करने के ये ऐसे मामले हैं जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित पीठासीन अधिकारियों के ढीले निर्णय लेने पर नाराजगी व्यक्त की है।
उप-सभापति का चुनाव राजनीतिक औचित्य का मामला नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व है। यह जरूरी है कि लोकतांत्रिक शासन और संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए लोकसभा इस कत्र्तव्य को तत्परता से निभाए। ऐसा करने में विफलता न केवल संविधान के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करती है बल्कि संसदीय प्रणाली की संस्थागत अखंडता को भी कमजोर करती है।-मनीष तिवारी