Edited By ,Updated: 26 Jul, 2024 05:53 AM
बजट में मनमाना कट-ऑफ लागू करके संपत्ति मालिकों को मिलने वाला लाभ छीन लिया गया है, जिससे कई लोग अपनी किस्मत को कोसने पर मजबूर हो गए हैं। समय-वर्जित अनुमान एक बुरा विचार है। जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। मंगलवार के बजट के बाद कराधान में राहत...
बजट में मनमाना कट-ऑफ लागू करके संपत्ति मालिकों को मिलने वाला लाभ छीन लिया गया है, जिससे कई लोग अपनी किस्मत को कोसने पर मजबूर हो गए हैं। समय-वर्जित अनुमान एक बुरा विचार है। जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। मंगलवार के बजट के बाद कराधान में राहत जोड़ें। पूंजीगत लाभ के लिए भारत की कर व्यवस्था में बदलाव को लें। जबकि निवेशकों के पास अब ऐसे नियम हैं जिन्हें याद रखना कुछ हद तक आसान है, परिसंपत्ति वर्गों में दरों में अधिक एकरूपता और उस समय सीमा के लिए धन्यवाद, जिसके बाद संपत्ति ‘दीर्घकालिक’ के रूप में रखी जाने योग्य होती है।
सरकार ने बदले में एक पाऊंड का मांस निकाला है। वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एल.टी.सी.जी.) कर दरों को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत और बाद में 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। लाभांश की तरह, आयकर स्लैब दरें कुछ वर्गों पर लागू होती हैं, लेकिन सामान्य बोझ बढ़ गया है। अब, चूंकि परिसंपत्ति मालिकों ने हाल के वर्षों में अपनी हिस्सेदारी के मूल्य में काफी वृद्धि देखी है, इस बढ़ौतरी को प्रगतिशील कराधान के आदर्श पर उचित ठहराया जा सकता है। जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं, उन पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए। लेकिन क्या यह वास्तव में कर सिद्धांतों के बारे में है?
संपत्ति जैसी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए महत्वपूर्ण इंडेक्सेशन (सूचीकरण) लाभ को हटाने का सुझाव नहीं दिया गया है। यह एक वैध मकसद के लिए अस्तित्व में था, जिससे करदाताओं को किसी संपत्ति की बिक्री पर प्राप्त लाभ पर मुद्रास्फीति के संचयी प्रभाव की भरपाई करने की सुविधा मिलती थी। उदाहरण के लिए एक घर बेचने पर प्राप्त वास्तविक लाभ, इसके लिए प्राप्त राशि और इसकी खरीद कीमत के बीच का अंतर है। मुद्रास्फीति अद्यतन मूल्य को दर्शाने के लिए वार्षिक दर पर फुलाया जाता है। सूचीकरण ऐसा करता है, जिससे किसी की कर देनदारी बाजार की वास्तविकता के अनुरूप कम हो जाती है। हालांकि संपत्ति की बिक्री पर एल.टी.सी.जी. को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसे अन्य परिसंपत्तियों के साथ संरेखित करने के लिए, सूचीकरण को केवल 2001 से पहले अर्जित संपत्ति के लिए बरकरार रखा गया है। कट-ऑफ मनमाना है, लेकिन यह उस बड़े अंतर को स्वीकार करता है जो सूचीकरण लंबी अवधि में करता है। आधी सदी पहले खरीदा गया घर एक डरावने बिल से परेशान हो सकता है।
महंगाई की अनदेखी की गई लेकिन यह बात 2001 की समय-सीमा के बाद अर्जित की गई संपत्ति के मामले में भी सच है। याद रखें, मुद्रास्फीति समय के साथ बढ़ती जाती है और रुपए की वास्तव में कीमत को खत्म कर देती है। अगर हम पिछले 2 दशकों में हर साल 6.5 प्रतिशत की औसत मुद्रास्फीति मान लें, तो आज 1 करोड़ 20 साल पहले के इस आंकड़े के लगभग एक-तिहाई के बराबर होगा। रियल एस्टेट गणना के इस अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, भले ही किसी की स्वामित्व अवधि कम होने के कारण यह कम नाटकीय लगे। क्या कठोर मुद्रास्फीति दंड को व्यावहारिक विचार माना जा सकता है? इस कदम का कुछ पर्यवेक्षकों ने इस तर्क पर बचाव किया है कि इससे इस क्षेत्र में अटकलें लगेंगी। यह उन लोगों को दूर कर सकता है जो घरों में निवेश करते हैं और उन्हें बंद रखते हैं, जिससे किराए और संपत्ति दोनों बाजारों में आपूर्ति कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं।
अगर निवेशक हिस्सेदारी जैसी परिसंपत्तियों में पैसा लगाएं, तो घरों तक हमारी पहुंच आसान हो सकती है, जिससे आपूर्ति वास्तविक आवास जरूरतों के लिए बेहतर प्रतिक्रिया दे सके। बेशक, यह सूचीकरण गिरने का एक सकारात्मक प्रभाव हो सकता है लेकिन व्यावहारिक समाधान अभी भी अनुचित हो सकते हैं। केंद्र उन लोगों को क्या कहता है जिन्होंने लाभ गणना से राजस्व निकालने जैसी समझदार बात पर एक स्थिर नीति की उम्मीद पर संपत्ति खरीदी है? उन्हें निराश महसूस करने का अधिकार है। क्या भारी कर बिल से बचने का कोई रास्ता है? कोई व्यक्ति बिक्री से प्राप्त आय को ट्रांजिट हाऊस (पारागमन गृह) में पुनर्निवेश कर सकता है क्योंकि इस पर कोई कर नहीं लगता है और फिर 2 साल के बाद इसे बेचकर छोटे लाभ पर एल.टी.सी.जी. कर का भुगतान करना चाहिए। हालांकि, इसमें कुछ कठोरता शामिल है और यह हमारे कर नियमों को खराब रूप में दर्शाता है। नए नियम के तहत नकद सौदे भी बढ़ सकते हैं जिससे काले धन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। संतुलन पर, समय-वॢजत अनुक्रमण एक बुरा विचार है। सभी के लिए लाभ बहाल किया जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक वर्ग के भीतर समान रूप से लागू कर, कराधान का एक प्रमुख सिद्धांत है।