आरक्षण प्रणाली का उपयोग चुनावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है

Edited By ,Updated: 25 Aug, 2024 05:22 AM

the reservation is used to fulfill the electoral requirements

उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि राज्य एस.सी. श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के...

उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि राज्य एस.सी. श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के भीतर अलग कोटा के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण के बावजूद अन्य अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला है।

अनुसूचित जातियों के भीतर यह असमानता कई रिपोर्टों में भी सामने आई है और इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेष कोटा तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में सबसे अति पिछड़े दलितों के लिए विशेष कोटा शुरू किया गया था। समय-समय पर राजनीतिक विद्वानों ने जातिगत स्तर पर सबसे निचले तबके को लाभ पहुंचाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में आरक्षण की प्रभावशीलता के बारे में बहस की है। 

मामले पर नियंत्रण रखने के लिए, संवैधानिक निर्माताओं ने राष्ट्रपति को (अनुच्छेद 341 में)एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से अस्पृश्यता के ऐतिहासिक अन्याय से पीड़ित ‘जातियों-नस्लों या जनजातियों’ को एस.सी. के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी। अनुसूचित जाति समूहों को संयुक्त रूप से शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 15 प्रतिशत  आरक्षण दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में एस.सी. सूची में कुछ समूहों को दूसरों की तुलना में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है।

राज्यों ने इन समूहों को अधिक सुरक्षा देने का प्रयास किया है, लेकिन यह मुद्दा न्यायिक जांच में चला गया है और इस फैसले के साथ एस.सी. ने समाज के कुछ वर्गों तक पहुंचने के लिए जातियों जनजातियों नस्लों को उप-वर्गीकृत करने के राज्यों के अधिकारों को बरकरार रखा है जो अन्यथा क्रीमीलेयर पहले से ही ऐसे प्रावधानों का लाभ उठा रहा है जिसके कारण यह संकट में पड़ जाता है। वर्तमान आरक्षण नीति के साथ समस्या यह है कि ज्यादातर अमीर और प्रभावशाली पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण योजना से अवसर मिल रहे हैं और लाभ हो रहा है जबकि गरीब पिछड़े वर्ग के लोग अभी भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 

आरक्षण प्रणाली इतनी भ्रष्ट है और इसका उपयोग चुनावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकारात्मक तरीके से किया जाता है कि यह दलितों और उन लोगों की मदद करने और उनके उत्थान के अपने वास्तविक प्रचार को पूरा करने में विफल रहता है जो स्वतंत्रता के समय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े थे। सबसे अधिक हाशिए पर पड़े और वंचितों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण योजनाओं की आवश्यकता है जो उनका मानवाधिकार है। 1978-79 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले दलित वर्ग का प्रतिशत 51.32 प्रतिशत था जो 1993-94 में घटकर 35.97 प्रतिशत हो गया,हालांकि यह अभी भी राष्ट्रीय गरीबी औसत से ऊपर था।

आरक्षण ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोगों को इस मायने में भी मदद की है कि इससे स्नातक,स्नातकोत्तर,तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उनका नामांकन बढ़ गया है। इन श्रेणियों में अनुसूचित जाति के नामांकन का प्रतिशत 1978-79 में 7.08 प्रतिशत था जो 1995-96 में बढ़कर 13.30 प्रतिशत हो गया। समानता के बिना योग्यता तंत्र निरर्थक है। सबसे पहले सभी लोगों को समान स्तर पर लाया जाना चाहिए, चाहे योग्यता की परवाह किए बिना यह एक वर्ग को ऊपर उठाता है या दूसरे को नीचे गिराता है। प्रवेश बाधाओं में छूट देकर योग्यता तंत्र को प्रदूषित नहीं किया जाना चाहिए,बल्कि केवल योग्य उम्मीदवारों को ही वंचितों को वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।-अनुभा मिश्रा
 

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