GST Council Meeting Today: GST काउंसिल की 55वीं बैठक आज, टैक्स समेत इन मुद्दों पर हो सकता है फैसला

Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 Dec, 2024 10:34 AM

55th meeting of gst council today decision can be taken

आज 21 दिसंबर को जैसलमेर के मैरियट होटल में 7 डिग्री की कड़ाके की ठंड के बीच GST काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भाग ले रहे हैं। बैठक का उद्देश्य देश...

बिजनेस डेस्कः आज 21 दिसंबर को जैसलमेर के मैरियट होटल में 7 डिग्री की कड़ाके की ठंड के बीच GST काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भाग ले रहे हैं। बैठक का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गति देना है, जिसमें 148 वस्तुओं पर लगने वाले GST दरों में संभावित बदलाव पर विचार किया जा रहा है।

GST काउंसिल की इस बैठक के बाद सिगरेट, तंबाकू, महंगी कलाई घड़ी, जूता और कपड़े महंगे हो सकते हैं। इसके साथ ही एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए यूज होने वाला फ्यूल एटीएफ भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में और क्या फैसले हो सकते हैं, इसके बारे में हम यहां विस्तार से बता रहे हैं।

इंश्योरेंस सेक्टर में होगा क्रांतिकारी बदलाव

GST काउंसिल की 55वीं बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी माफ किया जा सकता है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी छूट मिल सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर में इन बदलाव से लोगों को बीमा लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट

5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी माफ करने की संभावना है। हालांकि, 5 लाख से अधिक कवर पर यह लागू नहीं होगा। यह बैठक हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को बढ़ावा देने और बीमा योजनाओं को किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकती है। साथ ही ये प्रस्ताव भारत की कर प्रणाली को और सरल व समावेशी बनाने में मदद करेंगे।

35% का नया स्लैब हो सकता है शुरू

GST काउंसिल की इस बैठक में प्रीमियम और लग्जरी चीजों के लिए अलग से टैक्स स्लैब बनाया जा सकता है, ये स्लैब 35 फीसदी का हो सकता है। साथ ही इस कैटेगरी में हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को भी शामिल किया जा सकता है। वहीं स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

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