Edited By jyoti choudhary,Updated: 31 Jul, 2024 04:26 PM
असेसमेंट ईयर 2024 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख आज है। 31 जुलाई 2024 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज ही रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया में हैं, जबकि कई करोड़ लोगों ने...
बिजनेस डेस्कः असेसमेंट ईयर 2024 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख आज है। 31 जुलाई 2024 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज ही रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया में हैं, जबकि कई करोड़ लोगों ने पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर लिया है।
6 करोड़ ने दाखिल किया ITR
मंगलवार 30 जुलाई को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि साल 2023-24 के लिए लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल कर लिया है, जिनमें से 70 प्रतिशत लोगों ने नए टैक्स रिजीम को चुना है। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बजट के बाद के सत्र को संबोधित करते हुए संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस बात को लेकर आशंकाएं थीं कि क्या लोग नई कर व्यवस्था को अपनाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा, "पिछले साल के लिए लगभग 6 करोड़ दाखिल किए गए और 70 प्रतिशत नई आयकर व्यवस्था के तहत हैं। पूरा कदम सरलीकरण की ओर है, जिसका अंतिम मकसद अनुपालन बोझ को कम करना है।"
दो टैक्स रिजीम के तहत दाखिल होता है रिटर्न
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.61 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए। बजट में घोषित व्यापक आयकर समीक्षा के पीछे का मकसद कानून को आसान बनाना है। बता दें कि मौजूदा समय में देश में दो टैक्स रिजीम सिस्टम काम करता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में, टैक्स रेट अधिक हैं लेकिन इसमें टैक्सपेयर्स कई छूट का क्लेम कर सकते हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट कम हैं लेकिन डिडक्शन नहीं है।
क्या बढ़ाई जाएगी ITR Filling 2024 की लॉस्ट डेट?
बता दें कि कुछ राज्यों में भारी बाढ़, भूस्खलन और ई-फाइलिंग पोर्टल पर तमाम गड़बड़ियों के कारण लाखों लोग अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में लोगों की एक ही मांग है कि ITR रिटर्न 2024 दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 अगस्त के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। हालांकि सरकार या विभाग की ओर से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं जारी किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज इसपर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।