Edited By jyoti choudhary,Updated: 03 Dec, 2024 11:49 AM
कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी एक और कंपनी रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट मुसीबत में फंस गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कंपनी पर 26 करोड़ रुपए के बकाये की वसूली के...
बिजनेस डेस्कः कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी एक और कंपनी रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट मुसीबत में फंस गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कंपनी पर 26 करोड़ रुपए के बकाये की वसूली के लिए उसके बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड फोलियो को कुर्क करने का आदेश दिया है।
कंपनी पर बकाया और जुर्माना
सेबी ने पहले 14 नवंबर को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरबीईपीएल) को एक नोटिस भेजा था, जिसमें कंपनी को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में धन की हेराफेरी से संबंधित जुर्माना और बकाया राशि का 15 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा गया था।
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हालांकि, कंपनी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के बाद सेबी ने उसके बैंक खातों, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो को कुर्क करने का आदेश दिया है। सेबी के नोटिस के अनुसार, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें ब्याज और वसूली लागत भी शामिल है।
कुर्की का आदेश और रोक
सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड से कहा है कि वे रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के खातों से किसी भी तरह की निकासी की अनुमति न दें। यह कदम इस आशंका को देखते हुए उठाया गया है कि डिफॉल्टर कंपनी अपने खातों से धन का निपटान कर सकती है, जिससे बकाये की वसूली में देरी हो सकती है।
इससे पहले, सेबी ने 78 करोड़ रुपए के बकाये की वसूली के लिए तीन अन्य कंपनियों- आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी, इंडियन एग्री सर्विस और मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड-के खिलाफ भी कुर्की नोटिस जारी किए थे।
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अनिल अंबानी और अन्य पर प्रतिबंध
अगस्त 2024 में, सेबी ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व अधिकारियों सहित 24 अन्य इकाइयों पर, कंपनी से धन की हेराफेरी के लिए पांच साल तक प्रतिभूति बाजार में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था।