Edited By jyoti choudhary,Updated: 30 Nov, 2024 11:02 AM
कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने उनकी कंपनी रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड (आरएसएल) पर शेयर ब्रोकर नियमों और बाजार मानदंडों के उल्लंघन के लिए 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एनएसई...
बिजनेस डेस्कः कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने उनकी कंपनी रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड (आरएसएल) पर शेयर ब्रोकर नियमों और बाजार मानदंडों के उल्लंघन के लिए 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एनएसई और बीएसई द्वारा कंपनी के खातों रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के बाद की गई।
क्या हैं आरोप?
सेबी के अनुसार, आरएसएल कई मामलों में नियमों का पालन करने में विफल रही। इनमें ग्राहक ऑर्डर रिकॉर्डिंग में खामियां, टर्मिनल स्थानों में विसंगतियां और कार्यालयों में उचित अलगाव की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं।
जांच का दायरा
यह निरीक्षण अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए किया गया था। इसके बाद 23 अगस्त 2024 को सेबी ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 47 पन्नों के आदेश में कई गंभीर उल्लंघन दर्ज किए गए।
सेबी की चेतावनी
सेबी ने स्पष्ट किया कि ब्रोकरों को पारदर्शिता बनाए रखने और अनधिकृत कारोबार रोकने के लिए ग्राहक ऑर्डर के प्रमाण रिकॉर्ड में रखना अनिवार्य है। आरएसएल के अधिकृत व्यक्तियों, जितेंद्र कंबाद और नैतिक शाह, से जुड़े ऑफलाइन ग्राहकों के ऑर्डर रिकॉर्ड में भी खामियां पाई गईं।