Edited By jyoti choudhary,Updated: 30 Jun, 2021 01:39 PM
कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। डीजीसीए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई, 2021 तक लागू रहेगा।
बिजनेस डेस्कः कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। डीजीसीए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई, 2021 तक लागू रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध उन अंतरराष्ट्रीय कार्गो उड़ानों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें डीजीसीए ने उड़ान की अनुमति दी है। आदेश में यह भी कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुने हुए रूट्स पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।
बता दें कोरोना महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को पहली बार मार्च 2020 में प्रतिबंधित किया गया था। घरेलू उड़ानें मई 2020 में फिर से शुरू हुईं लेकिन अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधित रही क्योंकि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कोविड के मामले बड़ी संख्या में पाए जाते रहे। DGCA ने मार्च 2020 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को कई बार बढ़ाया है। बीते साल कोविड के चलते दुनिया अलग-अलग देशों में फंसे भारतीयों को वापस घर लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन शुरू किया था। कोविड के नए वेरिएंट्स पाये जाने के चलते अंतरराष्ट्रीय यात्रा दुनिया भर में लगभग बंद है।
नुकसान से पूरी तरह उबर नहीं पाया है विमानन उद्योग
मालूम हो कि भारतीय विमानन उद्योग अभी भी पिछले साल में लगे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से उबर रहा है। अप्रैल में महामारी की दूसरी लहर ने देश को बड़ा झटका दिया, जिसके कारण पूरे देश में हवाई यातायात में गिरावट आई, खासकर तब जब दूसरे देशों द्वारा भारत की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया।
कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना
हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा था कि सभी हवाई अड्डे के परिचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हवाई अड्डे पर और यात्रा के दौरान लोगों ने मास्क सही तरीके से पहना है या नहीं। साथ ही हवाई अड्डे के परिसर में सुरक्षित शारीरिक दूरी भी बनाए रखनी होगी। डीजीसीए ने एयरलाइंस को अचानक जांच करने का निर्देश भी दिया। अगर एयरलाइंस विमान के अंदर नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करा पाती हैं, तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति बार-बार चेतावनी के बावजूद नहीं मानता है तो उसके साथ 'अनियंत्रित यात्री' जैसा व्यवहार किया जाएगा।