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स्टॉक एक्सचेंजों पर एक्सपायरी नियमों में बड़ा बदलाव, SEBI ने जारी किए नए निर्देशों

Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 Mar, 2025 12:20 PM

big change in expiry rules on stock exchanges sebi issued new instructions

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने स्टॉक एक्सचेंजों पर एक्सपायरी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों पर एक ही दिन एक्सपायरी नहीं होगी।

बिजनेस डेस्कः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने स्टॉक एक्सचेंजों पर एक्सपायरी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों पर एक ही दिन एक्सपायरी नहीं होगी।

क्या है नया नियम?

SEBI के नए निर्देशों के अनुसार, एक एक्सचेंज को मंगलवार को एक्सपायरी रखनी होगी, जबकि दूसरे एक्सचेंज की एक्सपायरी गुरुवार को होगी। यह निर्णय बाजार में संतुलन बनाए रखने और किसी एक एक्सचेंज को अनुचित लाभ से बचाने के लिए लिया गया है।

पुराना फैसला वापस

इससे पहले NSE ने 4 अप्रैल से एक्सपायरी दिन सोमवार करने की योजना बनाई थी लेकिन SEBI के नए निर्देशों के बाद इसे फिलहाल टाल दिया गया है। सेबी ने इस विषय पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और कहा है कि अंतिम निर्णय सभी पक्षों से राय लेने के बाद ही लिया जाएगा।

SEBI की इस मुहिम का उद्देश्य

SEBI इस बदलाव के जरिए बाजार में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा, यह निर्णय निवेशकों के लिए बेहतर ट्रेडिंग अनुभव सुनिश्चित करने और अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है।

इस फैसले का सीधा असर स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग पैटर्न और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर पड़ सकता है। निवेशकों और एक्सचेंजों को अब अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत होगी। SEBI की इस नई नीति पर आधिकारिक घोषणा जल्द होने की संभावना है।
 

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