UPI, EPFO और शेयर बाजार में बड़े बदलाव, 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे नए नियम

Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 Dec, 2024 12:56 PM

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साल 2024 खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचें हैं, जिसके बाद नया साल 2025 शुरू हो जाएगा। नए साल आने के साथ साथ देश में कुछ नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। 1 जनवरी से कुछ बड़े नियमों में बदलाव होने वाला है, जो आपकी जेब को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे...

बिजनेस डेस्कः साल 2024 खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचें हैं, जिसके बाद नया साल 2025 शुरू हो जाएगा। नए साल आने के साथ साथ देश में कुछ नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। 1 जनवरी से कुछ बड़े नियमों में बदलाव होने वाला है, जो आपकी जेब को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आपके लिए इन नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो पूरे देश में 1 जनवरी से लागू होने वाले हैं।

इन नियमों में UPI पेमेंट से जुड़े नियम, EPFO से जुड़े नियम, शेयर मार्केट और किसानों को लोन मिलने वाले नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं इन्हीं नियमों के बारे में...

UPI 123Pay की ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI द्वारा UPI 123Pay की शुरूआत की गई थी, जिसकी मदद से लोग ऑनलाइन पेमेंट अपने फीचर फोन से कर सकते हैं। अब UPI 123Pay द्वारा ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पहले UPI 123Pay द्वारा सिर्फ 5,000 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सकता था लेकिन 1 जनवरी से इस लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है।

EPFO के नियम में हो रहा है ये बदलाव

1 जनवरी से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनर्स के लिए 1 नया नियम लागू होने वाला है। इस नियम के तहत EPFO पेंशनर्स अपनी पेंशन देश के किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

किसानों को लोन देने वाली सुविधा में होगा सुधार

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI द्वारा अब तक किसानों तो सिर्फ 2 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जा रहा है लेकिन 1 जनवरी से लागू होने वाले नए नियम के तहत इस लोन की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। दरअसल, अब किसानों को बिना गारंटी के पूरे 2 लाख का लोन दिया जाएगा। यह लिमिट पहले 1.6 लाख थी।

शेयर मार्केट से जुड़े नियम में भी होगा बदलाव

सेंसेक्स, सेंसेक्स-50 और बैंकेक्स से मंथली एक्सपायरी में 1 जनवरी से बदलाव किया जा रहा है। दरअसल, अब ये हर सप्ताह शुक्रवार को नहीं, बल्कि मंगलवार को होगी। इसके अलावा तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी। साथ में दूसरी ओर NSE इंडेक्स ने Nifty 50 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गुरुवार का दिन तय किया है।
 

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