Edited By jyoti choudhary,Updated: 11 Jan, 2025 12:59 PM
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम घोषणा की गई है। सरकार ने कहा है कि अगर आप अंगदान करते हैं तो अब आपको 42 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी। यह कदम एक तरफ मानवीय संवेदना को प्रमोट करने वाला तो है ही साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक मौका लेकर आया है।...
बिजनेस डेस्कः केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम घोषणा की गई है। सरकार ने कहा है कि अगर आप अंगदान करते हैं तो अब आपको 42 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी। यह कदम एक तरफ मानवीय संवेदना को प्रमोट करने वाला तो है ही साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक मौका लेकर आया है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (NOTTO) के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने अंगदान करने वाले कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी (कैजुअल लीव) देने का आदेश जारी किया है।
NOTTO के प्रमुख डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि इस आदेश की जानकारी अब NOTTO की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके।
क्यों दी जा रही है छुट्टी?
अंगदान करने के बाद दाता को ठीक होने में काफी समय लगता है, क्योंकि अंग निकालने की प्रक्रिया एक बड़ी सर्जरी होती है। सर्जरी के बाद अस्पताल में भर्ती होने और ठीक होने में समय लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए DoPT ने यह फैसला लिया है।
42 दिन की छुट्टी के नियम
इस छुट्टी का लाभ अंगदान करने वाले कर्मचारियों को अंग निकालने की सर्जरी के प्रकार के बावजूद मिलेगा। DoPT के आदेश के अनुसार, छुट्टी आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से ली जाएगी, हालांकि डॉक्टर की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले भी यह छुट्टी ली जा सकती है।
क्या-क्या दान किया जा सकता है?
किडनी: एक जीवित दाता अपनी एक किडनी दान कर सकता है, क्योंकि शरीर के लिए एक किडनी पर्याप्त होती है।
अग्न्याशय: अग्न्याशय का एक हिस्सा भी दान किया जा सकता है।
लीवर: दाता लीवर का हिस्सा दान कर सकता है, और लीवर का हिस्सा दान करने के बाद वह फिर से अपने आप regenerate हो जाता है।