Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Jul, 2024 12:56 PM
सरकार अपनी प्रमुख सोशल सिक्योरिटी स्कीम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के तहत न्यूनतम गारंटीड राशि को दोगुना कर 10,000 रुपए कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी घोषणा कर सकती हैं।...
बिजनेस डेस्कः सरकार अपनी प्रमुख सोशल सिक्योरिटी स्कीम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के तहत न्यूनतम गारंटीड राशि को दोगुना कर 10,000 रुपए कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी घोषणा कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार इसके राजकोषीय प्रभाव का आकलन कर रही है तथा बजट से पहले इस पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना चाहती है क्योंकि वह सामाजिक सुरक्षा पर लेबर कोड लागू करने के लिए आधार तैयार कर रही है। 20 जून तक, इस योजना में कुल 66.2 मिलियन नामांकन थे, जिसमें 2023-24 में 12.2 मिलियन नए खाते खोले गए।
एक अधिकारी ने बताया कि अटल पेंशन योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें गारंटीड राशि बढ़ाना भी शामिल है। इन पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में, सरकार द्वारा गारंटीकृत लाभ के साथ, अंशदान के आधार पर 1,000-5,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी है। पिछले महीने पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने कहा था कि 2023-24 में अटल पेंशन योजना के तहत एनरॉलमेंट 2015 में योजना के शुभारंभ के बाद से सबसे अधिक था।
किसे नहीं मिलता है फायदा
पेंशन रेगुलेटर ने पेंशन राशि में बढ़ोतरी की वकालत की है। उसका कहना है कि मौजूदा राशि समय के साथ अपनी वैल्यू बरकरार नहीं रख पाएगी। इस साल की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अटल पेंशन योजना को एक किफायती योजना के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें पेंशन राशि की गारंटी है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस योजना ने शुरुआत से ही 9.1 फीसदी रिटर्न दिया है और यह अन्य बचत योजनाओं की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धी है। वित्त मंत्री ने कहा कि अटल पेंशन योजना गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लिए एक सब्सिडी वाली योजना है और यह स्पष्ट है कि अधिकांश पेंशन खाते निचले स्लैब में हैं।
साल 2015-16 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना को नेशनल पेंशन स्कीम के माध्यम से PFRDA द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस योजना में मृत्यु या लाइलाज बीमारी के मामलों को छोड़कर 60 वर्ष की आयु में पेंशन फंड के 100% एन्युटी के साथ योजना से बाहर निकलने की अनुमति है। बाहर निकलने पर ग्राहक को पेंशन उपलब्ध होती है। इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले लोग इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं हैं।