Edited By jyoti choudhary,Updated: 03 Feb, 2025 02:06 PM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टार्टअप्स के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने स्टार्टअप्स के निगमन की अवधि को बढ़ाकर 1 अप्रैल 2030 तक कर दिया है, जिससे डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को आयकर अधिनियम, 1961 की...
बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टार्टअप्स के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने स्टार्टअप्स के निगमन की अवधि को बढ़ाकर 1 अप्रैल 2030 तक कर दिया है, जिससे डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IAC के तहत कर लाभ मिलने की अनुमति मिलेगी। इससे स्टार्टअप्स को 10 वर्षों में से तीन साल तक मुनाफे पर 100 प्रतिशत कर छूट का लाभ मिलेगा, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत है।
इस विस्तार को लेकर उद्योग जगत में खुशी की लहर है और विभिन्न स्टार्टअप्स ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। साथ ही, यह कदम उद्यम पूंजी और एंजेल निवेशकों के लिए भी आकर्षक निवेश का रास्ता खोलेगा। सरकार की इस पहल से भारतीय स्टार्टअप्स को नए मौके मिलेंगे और वे आर्थिक विकास में और अधिक योगदान दे सकेंगे।