Edited By jyoti choudhary,Updated: 14 Aug, 2024 01:23 PM
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शिक्षण प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बायजू (Byjus) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रद्द करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण NCLAT) के आदेश पर रोक लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने बीसीसीआई के साथ बायजू के 158.9...
बिजनेस डेस्कः शिक्षण प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बायजू (Byjus) को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने BCCI के साथ बायजू के 158.9 करोड़ रुपए के बकाया के सेटलमेंट को मंजूरी देने वाले दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रद्द करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) के आदेश पर भी रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने NCLAT के फैसले के खिलाफ अमेरिकी लेंडर ग्लास ट्रस्ट कंपनी की याचिका पर बायजू को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने BCCI को समझौते के तहत बायजू से मिले 158.9 करोड़ रुपए अलग खाते में रखने का निर्देश दिया है।
NCLAT का आदेश
NCLAT ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रद्द कर दिया था और BCCI के साथ बकाया भुगतान के समझौते को मंजूरी दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को स्थगित कर दिया है।
अमेरिकी लेंडर की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के आदेश के खिलाफ अमेरिकी लेंडर ग्लास ट्रस्ट कंपनी की याचिका पर बायजू को नोटिस जारी किया है। ग्लास ट्रस्ट ने बायजू और BCCI के बीच हुए समझौते का विरोध किया है।
BCCI को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को निर्देश दिया है कि बायजू से मिले 158.9 करोड़ रुपये को एक अलग खाते में रखा जाए।
अगली सुनवाई की तारीख
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख 23 अगस्त 2024 निर्धारित की है।
सुलह के विवाद
ग्लास ट्रस्ट का आरोप है कि बायजू द्वारा BCCI को दी जा रही राशि संदिग्ध है और इस सुलह में पारदर्शिता की कमी है।
अंतरराष्ट्रीय याचिका
ग्लास ट्रस्ट ने अमेरिका के डेलावेयर बैंकप्टसी कोर्ट में भी राहत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन वहां की कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।