बैंकों और बीमा कंपनियों को सरकार का सख्त निर्देश, ग्राहकों की शिकायतों का जल्द होगा समाधान

Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Jan, 2025 12:13 PM

complaints will be resolved quickly in banks and insurance companies

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और बीमा कंपनियों को ग्राहकों की शिकायतों का जल्द और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बुधवार को वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिकायतकर्ताओं,...

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और बीमा कंपनियों को ग्राहकों की शिकायतों का जल्द और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बुधवार को वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिकायतकर्ताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और नियामकों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य शिकायत निवारण की प्रक्रिया और उसकी गुणवत्ता का आकलन करना था।

इससे पहले सचिव ने 26 दिसंबर को आयोजित प्रगति बैठक में दिए गए प्रधानमंत्री के निर्देश को दोहराया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के चेयरमैन/प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को समाधान की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए हर महीने निस्तारित शिकायतों में कम-से-कम 20 मामलों की समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने पाया कि ग्राहकों ने जो शिकायतें कीं, उनमें से ज्यादार सही थीं।

टेक्नोलॉजी का यूज

उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान करते समय ग्राहकों की संतुष्टि केंद्र में होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत निवारण में कोई भी ढिलाई/लापरवाही ग्राहक सेवा के लोकाचार के खिलाफ है और संगठन की प्रतिष्ठा/ब्रांड मूल्य को कम करती है। सचिव ने कहा कि सार्वजनिक शिकायतों का समयबद्ध तरीके से ईमानदारी और सकारात्मक रुख के साथ समाधान किया जाना चाहिए। नागराजू ने बार-बार होने वाली वाली शिकायतों को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की जरूरत बताई।
 

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