EPFO ने करोड़ों सब्सक्राइबर्स को दी राहत, क्लेम सेटलमेंट के लिए अब नहीं देने होंगे ये दस्तावेज

Edited By jyoti choudhary,Updated: 30 May, 2024 10:40 AM

epfo gives relief to crores of subscribers now these documents

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स को राहत दी है। अभी कुछ दिन पहले ही ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सुविधा का दायरा बढ़ा दिया था। अब क्लेम सेटलमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। मौजूदा समय में योग्य कर्मचारियों को...

बिजनेस डेस्कः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स को राहत दी है। अभी कुछ दिन पहले ही ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सुविधा का दायरा बढ़ा दिया था। अब क्लेम सेटलमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। मौजूदा समय में योग्य कर्मचारियों को अपना क्लेम सेटलमेंट कराने के लिए चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अनिवार्य तौर पर अपलोड करना पड़ता है। ईपीएफओ द्वारा 28 मई को जारी आदेशों में कहा गया है कि अन्य सभी नियम पूरे करने वाले केसों में अब क्लेम सेटलमेंट कराने की प्रक्रिया के दौरान चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अनिवार्य तौर पर अपलोड करने से छूट प्रदान की गई है। खास बात है कि क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया के दौरान ईपीएफओ कार्यालय के 'बाबू' को वेबसाइट के रंग से यह पता चल जाएगा कि इस केस में चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना, अनिवार्य है या नहीं है। हालांकि शुरू में यह बात संबंधित 'बाबू' को ही ध्यान में रखनी पड़ेगी यानी मैनुअल तरीके से फाइल जांचनी होगी।

ऑनलाइन बैंक केवाईसी का रखना होगा ध्यान

EPFO के खाता धारकों को क्लेम सेटलमेंट कराने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना होता है। पिछले कई वर्षों से ईपीएफओ इस बात के लिए प्रयासरत है कि क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। खाता धारकों को क्लेम सेटलमेंट के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। मौजूदा व्यवस्था के तहत कर्मियों को जब अपना क्लेम सेटलमेंट कराना होता है, तो उसके लिए बैंक का कैंसिल चेक या पासबुक अपलोड करनी पड़ती है। अब इस प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इस मामले में संबंधित संस्थान को ऑनलाइन बैंक केवाईसी आदि बातों का ध्यान रखना होगा।

कुछ समय बाद कलर कोडिंग शुरू होगी

क्लेम सेटलमेंट के मामलों में बैंक केवाईसी ऑनलाइन होगा। उस पर संबंधित संस्थान के प्राधिकृत व्यक्ति के डिजिटल सिग्नेचर होंगे। ऐसे केस में कर्मचारी को चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन' ने इस बाबत अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित कर दिया है। ईपीएफओ ने ईमेल के द्वारा सभी जोन कार्यालयों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए सॉफ्टवेयर के तहत अब संबंधित बाबू के पास एक मैसेज आएगा कि फलां केस को बैंक ने वेरिफाई कर दिया है। यह क्लेम प्रोसेस करने लायक है या नहीं है। उसी दौरान यह मैसेज भी मिलेगा कि इस केस में चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करने की जरुरत है या नहीं है। 

अब नई प्रक्रिया के द्वारा क्लेम सेटलमेंट की फाइल केवल इस वजह से रिजेक्ट नहीं होगी कि उसमें चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड नहीं किया गया है। कुछ समय बाद वेबसाइट पर जब क्लेम सेटलमेंट प्रकिया शुरु होगी, तो उसमें एक अलग कलर नजर आएगा। वह रंग देखकर संबंधित बाबू यह समझ जाएगा कि इस केस में चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है या नहीं है। जब तक कलर कोडिंग नहीं होती, तब तक संबंधित बाबू इस बात का ध्यान रखेगा कि इस केस में चेक या बैंक पासबुक का फोटो लगाना अनिवार्य है या नहीं।

ऑनलाइन क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है?

स्टेप 1: UAN क्रेडेंशियल का उपयोग करके सदस्य इंटरफ़ेस में लॉग इन करें।
स्टेप 2: अपने UAN के विरुद्ध उल्लिखित KYC और सेवा पात्रता शर्तों के सही और पूर्ण होने की पुष्टि करें।
स्टेप 3: प्रासंगिक दावे का चयन करें।
स्टेप 4: ऑनलाइन क्लेम को प्रस्तुतिकरण को पूरा करने के लिए UIDAI के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP का इस्तेमाल करके वेरिफाई करें।
 

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