Edited By jyoti choudhary,Updated: 15 Apr, 2025 11:43 AM
अगर आपने अप्रैल में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है और अब इस सवाल में उलझे हैं कि रिफंड कब मिलेगा, तो यह खबर आपके लिए है। हर साल लाखों टैक्सपेयर्स यही चाहते हैं कि उनका रिफंड जल्द से जल्द उनके खाते में आ जाए लेकिन क्या आप जानते हैं कि ITR...
बिजनेस डेस्कः अगर आपने अप्रैल में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है और अब इस सवाल में उलझे हैं कि रिफंड कब मिलेगा, तो यह खबर आपके लिए है। हर साल लाखों टैक्सपेयर्स यही चाहते हैं कि उनका रिफंड जल्द से जल्द उनके खाते में आ जाए लेकिन क्या आप जानते हैं कि ITR फाइल करने के बाद रिफंड प्रक्रिया कैसे होती है और उसमें कितना समय लगता है?
क्या होता है इनकम टैक्स रिफंड?
इनकम टैक्स रिफंड वह रकम होती है जो टैक्सपेयर्स को तब मिलती है, जब उन्होंने जितना टैक्स भरा है वह उनकी असली टैक्स देनदारी से ज्यादा होता है। ऐसे में अतिरिक्त रकम सरकार द्वारा वापस कर दी जाती है, जिसे पाने के लिए आपको ITR फाइल करना होता है।
रिफंड प्रोसेसिंग कब शुरू होती है?
रिफंड की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप ITR फाइल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई कर देते हैं। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, सामान्यतः रिफंड आपके बैंक खाते में 4 से 5 सप्ताह में क्रेडिट हो जाता है। यदि इस समयसीमा में रिफंड नहीं आता है, तो संभव है कि आपकी ITR में कोई त्रुटि हो या दस्तावेज़ अधूरे हों। इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक करें। रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल पर भी रिफंड की अपडेट मिलती रहती है।
रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
आप तीन मुख्य तरीकों से रिफंड की स्थिति जान सकते हैं:
1. ई-फाइलिंग पोर्टल से स्टेटस चेक करना
- https://www.incometax.gov.in पर जाएं
- PAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें
- 'My Account' में जाएं → ‘Refund/Demand Status’ पर क्लिक करें
- यहां आपको रिफंड की स्थिति, प्रोसेसिंग स्टेज और अनुमानित भुगतान तिथि दिखेगी
2. NSDL रिफंड पोर्टल से
https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाकर PAN और असेसमेंट ईयर डालें
3. ईमेल और SMS नोटिफिकेशन
इनकम टैक्स विभाग रिफंड से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर भेजता है।
अगर काफी समय बीत जाने के बाद भी रिफंड नहीं आया है, तो आप इनकम टैक्स हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।