Edited By jyoti choudhary,Updated: 07 Aug, 2024 04:01 PM
सरकार ने पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर अपनी मशीन का रजिस्ट्रेशन न कराने पर एक अक्टूबर से एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। यह जुर्माना उन कंपनियों पर लगाया जाएगा जो अपनी 'पैकिंग मशीनरी' को GST...
बिजनेस डेस्कः सरकार ने पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर अपनी मशीन का रजिस्ट्रेशन न कराने पर एक अक्टूबर से एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। यह जुर्माना उन कंपनियों पर लगाया जाएगा जो अपनी 'पैकिंग मशीनरी' को GST प्राधिकरणों के पास रजिस्टर्ड नहीं कराती हैं। जीएसटी नेटवर्क ने मई और जून में ऐसे विनिर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों के पंजीकरण और खरीदे गए कच्चे माल तथा संबंधित उत्पादन की रिपोर्ट प्राधिकरणों के पास भेजने के लिए दो फॉर्म, GST SRM-I और II, नोटिफाई किए थे।
एक अक्टूबर से लागू होंगे नियम
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने छह अगस्त को जानकारी दी कि जीएसटी अधिकारियों के पास अपनी पैकिंग मशीन को पंजीकृत न कराने पर एक अक्टूबर 2024 से एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। सीबीआईसी ने जनवरी में पान मसाला तथा तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार के वास्ते एक अप्रैल से एक नई पंजीकरण तथा मासिक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। जिसे बाद में बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया था।
रुकेगी टैक्स चोरी
GST SRM-I और II के आने से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी पैकेजिंग मशीनों को रजिस्टर करने की सुविधा देता है। यह जरूरी उत्पादन को ट्रैक करने और संभावित विसंगतियों की पहचान करने में मदद करेगा। मशीन पंजीकरण के बाद निर्माताओं को अब मासिक आधार पर खरीदे गए कच्चे माल (इनपुट) और तैयार उत्पादों (आउटपुट) का विवरण रिपोर्ट करने के लिए GST SRM-II का उपयोग किया जा सकता है। यह उत्पादन की मात्रा की सही तस्वीर पेश करेगा और और किसी भी टैक्स चोरी की कोशिश को रोकने में मदद करेगा।