Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 Jul, 2024 01:04 PM
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को कहा कि बजट में प्रस्तावित नए सरलीकृत आयकर कानून का पहला मसौदा (draft) कर विभाग (tax department) की एक आंतरिक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके बाद विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों से परामर्श किया...
बिजनेस डेस्कः राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को कहा कि बजट में प्रस्तावित नए सरलीकृत आयकर कानून का पहला मसौदा (draft) कर विभाग (tax department) की एक आंतरिक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके बाद विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।
प्रक्रिया की स्पष्टता
मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया नई प्रत्यक्ष कर संहिता (Direct taxes code) लाने से जुड़ी नहीं है, बल्कि आयकर कानून की व्यापक समीक्षा से संबंधित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा छह महीने में पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा था कि इसका उद्देश्य अधिनियम को संक्षिप्त, सुस्पष्ट और समझने में आसान बनाना है, जिससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को कर निश्चितता मिलेगी।
आगे की योजना
मल्होत्रा ने बताया कि समीक्षा के बाद सरलीकृत आयकर कानून का पहला मसौदा कर विभाग की एक आंतरिक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा। उद्योग निकाय फिक्की के साथ एक परिचर्चा सत्र में मल्होत्रा ने कहा, "हम एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहेंगे....पहला मसौदा एक आंतरिक दल द्वारा तैयार किया जाएगा। फिर हम देखेंगे कि इसे हितधारकों के परामर्श के साथ आगे कैसे बढ़ना है।"
मुख्य बिंदु
- बजट में प्रस्तावित नए सरलीकृत आयकर कानून का पहला मसौदा कर विभाग की आंतरिक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा।
- विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी।
- उद्देश्य: अधिनियम को संक्षिप्त, सुस्पष्ट और समझने में आसान बनाना।
- नई प्रत्यक्ष कर संहिता नहीं, बल्कि आयकर कानून की व्यापक समीक्षा।
- फिक्की के साथ परिचर्चा में सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात।