FSSAI New Order: एक्सपायरी फूड आइटम्स को लेकर FSSAI का बड़ा फैसला, कंपनियां ऐसी चीजें न करें डिलीवर

Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 Dec, 2024 04:20 PM

fssai s big decision regarding expired food items companies should

खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य निर्माता और आयातकों को आदेश दिया है कि वे रिजेक्टेड और एक्सपायर फूड आइटम्स का तिमाही डेटा ऑनलाइन अनुपालन प्रणाली FOSCOS के माध्यम से प्रस्तुत करें। यह कदम ऐसे उत्पादों के दोबारा उपयोग और रीब्रांडिंग को रोकने के...

बिजनेस डेस्कः खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य निर्माता और आयातकों को आदेश दिया है कि वे रिजेक्टेड और एक्सपायर फूड आइटम्स का तिमाही डेटा ऑनलाइन अनुपालन प्रणाली FOSCOS के माध्यम से प्रस्तुत करें। यह कदम ऐसे उत्पादों के दोबारा उपयोग और रीब्रांडिंग को रोकने के लिए उठाया गया है। यह आदेश 16 दिसंबर को जारी किया गया और रिपैकर्स व रीलेवलर्स पर भी लागू होता है।

रिपोर्ट में क्या शामिल होगा?

इस डेटा में तीन प्रमुख बिंदुओं को कवर करना होगा:

  • आंतरिक गुणवत्ता परीक्षण में असफल उत्पादों की मात्रा।
  • फूड सप्लाई चेन से रिजेक्टेड उत्पादों का विवरण।
  • उत्पादों के निपटारे की विस्तृत रिपोर्ट।

उद्देश्य

FSSAI का यह कदम खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। नियामक ने अभी से डेटा संग्रह शुरू करने के लिए कहा है ताकि FOSCOS प्रणाली सक्रिय होने पर डेटा प्रस्तुत करने में आसानी हो।

एक्सपायरी डेट पर नई शर्तें

हाल ही में FSSAI ने आदेश दिया कि ऐसी खाने-पीने की चीजों की डिलीवरी पर रोक लगाई जाए, जिनकी एक्सपायरी डेट 45 दिन से कम बची हो। यह निर्देश ऑनलाइन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) के लिए जारी किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और लंबे समय तक टिकने वाले उत्पाद मिलें।

ऑनलाइन शिकायत समाधान

उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय 24 दिसंबर को एक नया ऐप "ई-जागृति" लॉन्च करने जा रहा है। यह ऐप ग्राहकों को उनकी शिकायतें बोलकर दर्ज करने की सुविधा देगा, जिससे समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा।
  

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