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PF धारकों के लिए खुशखबरी! EPFO ने करोड़ों मेंबर्स के लिए किया बड़ा ऐलान

Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Apr, 2025 11:05 AM

good news for 7 5 crore members of epfo auto settlement limit increased

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों को एक बड़ी राहत दी है। अब PF निकासी की ऑटो सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा रहा है। इसके साथ ही क्लेम सेटलमेंट की अवधि 10 दिनों से घटाकर 3-4 दिन कर दी गई है। पहले...

बिजनेस डेस्कः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों को एक बड़ी राहत दी है। अब PF निकासी की ऑटो सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा रहा है। इसके साथ ही क्लेम सेटलमेंट की अवधि 10 दिनों से घटाकर 3-4 दिन कर दी गई है। पहले ऑटो-क्लेम की सुविधा सिर्फ बीमारी और अस्पताल खर्च के लिए थी लेकिन अब इसे शादी, शिक्षा और घर खरीदने जैसे नए क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। यह निर्णय श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में CBT की 113वीं बैठक में लिया गया, जो 28 मार्च को श्रीनगर में आयोजित हुई थी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) से मंजूरी मिलते ही यह सुविधा शुरू हो जाएगी, जिसके बाद कर्मचारी आसानी से अपना पीएफ निकाल सकेंगे। पिछले हफ्ते श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि मंत्रालय ने एनपीसीआई की सिफारिश को मंजूरी दे दी है और सदस्य इस साल मई या जून के अंत तक यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीएफ निकाल सकते हैं।

EPFO में क्या बदलेगा?

ऑटो-क्लेम प्रोसेस होगा तेज: अब 95% क्लेम ऑटो-प्रोसेस होंगे, जिससे कर्मचारियों को PF राशि तुरंत मिलेगी।
कागजी कार्यवाही होगी कम: पहले PF क्लेम निकालने के 27 स्टेप थे, जिन्हें घटाकर 18 कर दिया गया है और जल्द ही सिर्फ 6 स्टेप्स रह जाएंगे।
ATM और UPI से निकासी: अब बैंक जाने या लंबी प्रक्रिया का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। सीधे ATM या UPI से PF निकाला जा सकेगा।
EPFO पोर्टल पर बैलेंस चेक: कर्मचारी अपने PF बैलेंस को UPI प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर तुरंत निकासी कर सकेंगे।

EPFO ऑटो क्लेम की शुरुआत कैसे हुई?

EPFO ने अप्रैल 2020 में ऑटो-क्लेम सुविधा की शुरुआत की थी, जिसमें बीमारी के मामलों में 50,000 रुपए तक एडवांस निकालने की अनुमति दी गई थी। मई 2024 में यह सीमा 1 लाख रुपए कर दी गई थी। अब तक यह सुविधा सिर्फ बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति तक सीमित थी लेकिन अब इसे शिक्षा, शादी और घर खरीदने जैसे तीन नए क्षेत्रों में भी लागू किया गया है।
 

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