Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Nov, 2024 10:33 AM
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) की एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS) में एक बड़े बदलाव पर विचार कर रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के लिए अधिक अंशदान की छूट दी जाएगी। इस कदम से रिटायरमेंट के समय...
बिजनेस डेस्कः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) की एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS) में एक बड़े बदलाव पर विचार कर रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के लिए अधिक अंशदान की छूट दी जाएगी। इस कदम से रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को बेहतर पेंशन का लाभ मिलने की संभावना है।
अधिक अंशदान की अनुमति
वर्तमान में कर्मचारी का पूरा 12% अंशदान EPF में जमा होता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा EPS में जाता है। नए प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों को EPS में अपनी ओर से अतिरिक्त अंशदान करने का विकल्प मिलेगा।
रिटर्न का प्रभाव
EPS में अभी करीब 8% का रिटर्न मिलता है। अधिक अंशदान से रिटायरमेंट के समय पेंशन राशि में वृद्धि होगी। हालांकि, नियोक्ता के अंशदान की सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा।
EPFO से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े
- वित्त वर्ष 2023-24 में निष्क्रिय PF खातों में जमा राशि बढ़कर ₹8,505 करोड़ हो गई है, जो 2018-19 की ₹1,638 करोड़ राशि से लगभग पांच गुना अधिक है।
- सितंबर 2024 में EPFO से लगभग 19 लाख नए कर्मचारी जुड़े, जिनमें से 9.47 लाख पहली बार EPFO से जुड़े थे। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 9.33% अधिक है।
यह बदलाव कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपनी पेंशन को लेकर अधिक सुरक्षित और दीर्घकालिक योजना बनाना चाहते हैं। इस प्रस्ताव के लागू होने की स्थिति में पेंशन सिस्टम में बड़ा सुधार देखा जा सकता है।