Edited By jyoti choudhary,Updated: 23 May, 2024 10:41 AM
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को कंपनी कानून के तहत बेनिफिशयल ओनर नॉर्म्स के उल्लंघन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले लिंक्डइन इंडिया पर जुर्माना लगाया। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला व 8 अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया गया...
बिजनेस डेस्कः कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को कंपनी कानून के तहत बेनिफिशयल ओनर नॉर्म्स के उल्लंघन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले लिंक्डइन इंडिया पर जुर्माना लगाया। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला व 8 अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने दिसंबर 2016 में पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था।
63 पन्नों के आदेश में, कंपनी रजिस्ट्रार (एनसीटी दिल्ली और हरियाणा) ने कहा कि लिंक्डइन इंडिया और बाकी व्यक्तियों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी मालिक (एसबीओ) मानदंडों का उल्लंघन किया है। बकौल आदेश, "सत्या नडेला और रयान रोसलांस्की कंपनी के संबंध में एसबीओ हैं और धारा 90(1) के अनुसार, रिपोर्ट करने में उनकी विफलता के कारण अधिनियम की धारा 90(10) के तहत दंड के लिए उत्तरदायी हैं।" रयान रोसलांस्की 1 जून 2020 से लिंक्डइन कॉर्पोरेशन के वैश्विक सीईओ हैं।
अधिनियम की धारा 90 एसबीओ से संबंधित है। इसके लिए कंपनियों को एसबीओ विवरण का खुलासा करना होगा। आदेश के अनुसार, कंपनी के संबंध में एसबीओ की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफलता के लिए कंपनी और उसके अधिकारी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं।
सरकार ने 27,10,800 रुपए का जुर्माना लिंक्डिन पर लगाया है। इसमें सत्या नडेला समेत बाकी 8 लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा एसबीओ नियमों के उल्लंघन के लिए नडेला और रोलांस्की पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है व लिंक्डिन पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।