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बजट में होम लोन पर मूलधन, ब्याज पर कर छूट सीमा बढ़ाए सरकार: क्रेडाई

Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 Jan, 2024 10:51 AM

government should increase the tax exemption limit on principal

रियल एस्टेट नियामक क्रेडाई ने आवासीय संपत्तियों की मांग को बढ़ावा देने के लिए बजट से पहले सरकार से आवास ऋण पर मूल राशि के साथ-साथ ब्याज भुगतान पर कर छूट सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने...

नई दिल्लीः रियल एस्टेट नियामक क्रेडाई ने आवासीय संपत्तियों की मांग को बढ़ावा देने के लिए बजट से पहले सरकार से आवास ऋण पर मूल राशि के साथ-साथ ब्याज भुगतान पर कर छूट सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने किफायती आवास की परिभाषा में बदलाव करने की भी मांग की है। 

क्रेडाई ने आवास ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए धारा 80 सी के तहत कटौती की मौजूदा सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाने की मांग की है। वैकल्पिक रूप से, यह सुझाव दिया गया कि आवास ऋण के मूल पुनर्भुगतान के लिए कटौती को एक अलग या एकल छूट के लिए माना जाना चाहिए। इसके अलावा, क्रेडाई ने कहा कि किफायती आवास की परिभाषा 2017 में दी गई थी और तब से अभी तक नहीं बदली है। इसके अनुसार, किफायती आवास अधिकतम 45 लाख रुपए का होता है। 

क्रेडाई का कहना है, “केवल मुद्रास्फीति के कारण पिछले सात साल में रियल एस्टेट की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में जून 2018 से आवास दरों में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे डेवलपर्स के लिए 45 लाख रुपए की मौजूदा सीमा का पालन करना बेहद असंभव हो गया है।” 

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