GST Council Meeting: नहीं सस्ता होगा हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्स कम करने का फैसला टला

Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 Dec, 2024 02:07 PM

gst council deferred decision to reduce tax on life health insurance

जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में आयोजित की गई, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इस मीटिंग में शामिल हुए। जीएसटी काउंसिल की ये बैठक इस वजह से खास मानी जा रही थी कि इसमें सरकार टर्म...

बिजनेस डेस्कः जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में आयोजित की गई, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इस मीटिंग में शामिल हुए। जीएसटी काउंसिल की ये बैठक इस वजह से खास मानी जा रही थी कि इसमें सरकार टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और सीनियर सिटीजन के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST की दरों में छूट दे सकती थी लेकिन जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में फिलहाल इस मुद्दे को टाल दिया गया है।

मंत्री समूह में नहीं बनी आम सहमी

जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर कर की दर घटाने का फैसला टाल दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में तय हुआ कि इस संबंध में कुछ और तकनीकी पहलुओं को दूर करने की जरूरत है। इस बारे में आगे विचार-विमर्श के लिए जीओएम को काम सौंपा गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के उनके समकक्षों की मौजूदगी वाली परिषद ने यह फैसला किया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर कराधान के बारे में फैसला करने के लिए बीमा पर जीओएम की एक और बैठक होगी।

जनवरी में दोबारा होगी इसपर चर्चा

चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, ”कुछ सदस्यों ने कहा कि और चर्चा की जरूरत है। हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे।” परिषद ने चौधरी की अध्यक्षता में बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है, जिसने नवंबर में अपनी बैठक में सावधि जीवन बीमा पॉलिसियों के बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी।

साथ ही स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दिए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पांच लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव है। हालांकि, पांच लाख रुपए से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा।

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