Edited By jyoti choudhary,Updated: 05 Nov, 2024 12:23 PM
अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को चेतावनी दी है। SEBI ने ऑनलाइन ट्रेडिंग या 'गेमिंग' प्लेटफॉर्म के जरिए लेन-देन करने के खिलाफ निवेशकों को अलर्ट किया है।
बिजनेस डेस्कः अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को चेतावनी दी है। SEBI ने ऑनलाइन ट्रेडिंग या 'गेमिंग' प्लेटफॉर्म के जरिए लेन-देन करने के खिलाफ निवेशकों को अलर्ट किया है।
क्यों दी चेतावनी
SEBI ने सुझाव दिया है कि निवेशक केवल पंजीकृत मध्यस्थों के माध्यम से ट्रेडिंग करें। यह चेतावनी तब आई है जब SEBI ने पाया कि कुछ ऐप, वेब एप्लिकेशन और प्लेटफार्म लिस्टेड कंपनियों के शेयर प्राइस डाटा के आधार पर ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग या फैंटसी गेम्स की पेशकश कर रहे हैं।
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निवेशकों की जिम्मेदारी
SEBI ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि ऐसी गतिविधियां प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 और SEBI अधिनियम 1992 का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि किसी भी अनधिकृत योजना से जुड़े होने पर होने वाले नुकसान और परिणामों के लिए निवेशक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
SEBI ने निवेशकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे गैर-पंजीकृत मध्यस्थों, वेब एप्लिकेशन, प्लेटफॉर्म या ऐप के माध्यम से निवेश या व्यापार में शामिल न हों। ऐसी गतिविधियों से जुड़े विवादों के लिए निवेशक SEBI या शेयर बाजार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोई संरक्षण प्राप्त नहीं करेंगे, जिसमें निवेशक शिकायत निवारण तंत्र जैसी सुविधाएं भी शामिल नहीं होती हैं।
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इसलिए, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और पंजीकृत मध्यस्थों के साथ ही ट्रेडिंग करें, अन्यथा नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें।