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Mutual Fund निवेशकों के लिए जरूरी खबर! कल से बदल जाएंगे ये नियम

Edited By jyoti choudhary,Updated: 31 Mar, 2025 10:15 AM

important news for mutual fund investors these rules will change from tomorrow

​बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने 1 अप्रैल 2025 से म्यूचुअल फंड्स से जुड़े कई नए नियम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और निवेशकों के लिए सुविधाजनक बनाना है।​

बिजनेस डेस्कः ​बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने 1 अप्रैल 2025 से म्यूचुअल फंड्स से जुड़े कई नए नियम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और निवेशकों के लिए सुविधाजनक बनाना है।​

NFO फंड्स को 1 महीने में करना होगा निवेश

अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को न्यू फंड ऑफर (NFO) से जुटाए गए फंड को 30 दिनों के भीतर निवेश करना होगा। पहले यह सीमा 60 दिन थी, जिसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। यदि कोई AMC इस अवधि में फंड का निवेश नहीं कर पाती, तो निवेशकों को बिना किसी एग्जिट लोड के अपने पैसे निकालने की अनुमति होगी।

स्पेशलाइज्ड इनवेस्टमेंट फंड्स (SIFs) की शुरुआत

सेबी ने म्युचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस (PMS) के बीच एक नई कैटेगरी 'स्पेशलाइज्ड इनवेस्टमेंट फंड्स (SIFs)' शुरू करने का फैसला किया है। केवल वे AMCs जो कम से कम तीन वर्षों से संचालित हो रही हैं और जिनका AUM 10,000 करोड़ रुपए या अधिक है, वे SIFs लॉन्च कर सकती हैं। इन फंड्स में न्यूनतम ₹10 लाख के निवेश की अनिवार्यता होगी और यह अधिक लचीली निवेश रणनीतियों, जैसे इक्विटी, डेट और लॉन्ग-शॉर्ट हाइब्रिड, को अपनाने में सक्षम होंगे।

म्युचुअल फंड स्कीम्स को स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे प्रकाशित करने होंगे

अब म्युचुअल फंड स्कीम्स को अपने स्ट्रेस टेस्ट (Stress Test) के नतीजे सार्वजनिक करने होंगे। इससे निवेशकों को यह समझने में आसानी होगी कि स्कीम बाजार में उतार-चढ़ाव या संकट की स्थिति में कितनी सुरक्षित है।

DigiLocker के जरिए निवेश ट्रैकिंग होगी आसान

1 अप्रैल 2025 से निवेशक अपने म्युचुअल फंड और डिमैट होल्डिंग्स के स्टेटमेंट्स को डिजिलॉकर में स्टोर और एक्सेस कर सकेंगे। इससे निवेशक अपने पोर्टफोलियो को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे और नामांकित व्यक्ति (Nominee) को भी निवेश की जानकारी प्राप्त करने में सहूलियत होगी।

AMC कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा अब म्युचुअल फंड में निवेश करना होगा

सेबी ने नए नियम के तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) के कर्मचारियों के लिए उनके वेतन का एक निश्चित हिस्सा म्युचुअल फंड स्कीमों में निवेश करना अनिवार्य कर दिया है। यह निवेश उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के आधार पर तय होगा और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा।

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