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RBI का डंडा चला! इंडियन बैंक और महिंद्रा फाइनेंस पर भारी जुर्माना, लाइसेंस भी रद्द

Edited By jyoti choudhary,Updated: 26 Apr, 2025 12:02 PM

indian bank and mahindra finance fined heavily license also cancelled

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए एक बार फिर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर कड़ा एक्शन लिया है। रेगुलेटरी अनुपालन में कमियों के चलते इंडियन बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर जुर्माना लगाया गया है,...

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए एक बार फिर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर कड़ा एक्शन लिया है। रेगुलेटरी अनुपालन में कमियों के चलते इंडियन बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

इंडियन बैंक पर 1.61 करोड़ रुपए का जुर्माना

RBI के अनुसार, इंडियन बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसमें 'कर्ज पर ब्याज दरें', 'किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना', और "एमएसएमई क्षेत्र को ऋण" जैसे मामलों में दिशानिर्देशों का सही पालन नहीं किया गया। इन कमियों के कारण बैंक पर 1.61 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

महिंद्रा फाइनेंस पर 71.30 लाख रुपए का जुर्माना

एक अन्य आदेश में, RBI ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर कुछ विनियामकीय प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए 71.30 लाख रुपए का दंड लगाया है। यह कदम संस्थाओं की संचालन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द

RBI ने जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि इस बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी थी और न ही कमाई की संभावनाएं, जिससे जमाकर्ताओं का पैसा खतरे में था।

इसके बाद RBI ने पंजाब सरकार के को-ऑपरेटिव समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का अनुरोध किया है। बैंक के लिक्विडेशन की स्थिति में, जमाकर्ताओं को DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक की जमा राशि का भुगतान किया जाएगा। 

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