Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Aug, 2024 03:53 PM
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ITR दाखिल करने के लिए 31 जुलाई की लास्ट डेट तय की गई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने बताया है कि बुधवार शाम 7 बजे तक 7 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए है। डिपार्टमेंट ने कहा कि 31...
बिजनेस डेस्कः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ITR दाखिल करने के लिए 31 जुलाई की लास्ट डेट तय की गई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने बताया है कि बुधवार शाम 7 बजे तक 7 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए है। डिपार्टमेंट ने कहा कि 31 जुलाई को ही 50 लाख से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘अबतक (31 जुलाई) 7 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 50 लाख से ज्यादा आईटीआर आज शाम सात बजे तक दाखिल किए गए हैं।’’
AY2023-24 में लिए दाखिल हुए थे 6.77 करोड़ से ज्यादा ITR
31 जुलाई, 2023 तक असेसमेंट ईयर 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23) के लिए दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या 6.77 करोड़ से ज्यादा थी। 31 जुलाई, 2023 को 64.33 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे।
डेडलाइन के बाद ITR भरने पर लगेगा जुर्माना
अगर आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है और डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो यह नुकसान करा सकता है। ऐसा नहीं है कि डेडलाइन गुजरने के बाद रिटर्न फाइल नहीं होगा। डेडलाइन गुजरने के बाद भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भरा जा सकता है लेकिन यह बिलेटेड आईटीआर होगा, जिसके साथ 5,000 रुपए तक पेनल्टी का भुगतान करना होगा।
ITR फाइल करने के लिए पुरानी और नई दो तरह के रिजीम
टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला या पुराना टैक्स रिजीम चुनने पर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।
वहीं नया टैक्स रिजीम चुनने पर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।