Edited By jyoti choudhary,Updated: 15 Aug, 2024 08:59 AM
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार (Karnataka Government) ने देश के दो बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों को इन बैंकों में अपने खातों को बंद
बिजनेस डेस्कः कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार (Karnataka Government) ने देश के दो बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों को इन बैंकों में अपने खातों को बंद करने और जमा धनराशि को निकालने का आदेश दिया है। अब से इन बैंकों में किसी भी प्रकार के डिपॉजिट या निवेश की अनुमति नहीं होगी। यह कदम इन बैंकों में कथित फंड हेराफेरी के चलते उठाया गया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य के वित्त सचिवों ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश जारी किया है कि SBI और PNB में संचालित सभी सरकारी खातों को तत्काल बंद किया जाए। इस आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के इन बैंकों में मौजूद सभी खाते समाप्त किए जाएंगे। भविष्य में इन बैंकों में कोई धनराशि जमा नहीं की जाएगी और न ही कोई निवेश किया जाएगा।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन बैंकों में कथित फंड गबन के मामले को लेकर सरकार लंबे समय से बैंकों पर दबाव डाल रही थी लेकिन बैंक यह मामला न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला दे रहे थे। इसके बाद स्टेट पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ने इन बैंकों के साथ सभी प्रकार के व्यवसायिक संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया, जिसके चलते यह आदेश जारी करना पड़ा। हालांकि, इन बैंकों ने राज्य के वित्त विभाग से संपर्क कर मामले को सुलझाने का भरोसा दिया है और इस मुद्दे को अधिक तूल न देने की अपील की है। सरकार इस मामले की बारीकी से समीक्षा कर रही है।
कर्नाटक में कांग्रेस की नेतृत्व वाली राज्य सरकार और विपक्षी दल बीजेपी के बीच जारी राजनीतिक घमासान के बाद प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। राज्य सरकार की कर्नाटक महर्षि वाल्मिकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस फंड ट्रांसफर घोटाले के केंद्र में है। कॉरपोरेशन के अकाउंट सुपरीटेंडेंट चद्रशेखर पी के 26 मई को लिखे सुसाइड नोट में इस घोटाले को उजागर किया था। कर्नाटक सरकार का ये आदेश तब आया जब कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (KIADB) के जमा 12 करोड़ रुपए को रिडीम करने से इंकार कर दिया गया। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए जो कर्नाटक स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड के जमा थे उसे भी बैंक कर्मचारियों के घोटाले के चलते वापस नहीं किया गया।