Edited By jyoti choudhary,Updated: 26 Mar, 2025 12:17 PM

भारत के बैंकों में ₹78,213 करोड़ से ज्यादा की राशि अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposits) के रूप में पड़ी है। यह वह पैसा है जिसे खाताधारकों ने जमा किया लेकिन किसी कारणवश उसे निकाल नहीं पाए। अब RBI ने इसे सही मालिक तक पहुंचाने के लिए 1 अप्रैल 2025 से...
बिजनेस डेस्कः भारत के बैंकों में ₹78,213 करोड़ से ज्यादा की राशि अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposits) के रूप में पड़ी है। यह वह पैसा है जिसे खाताधारकों ने जमा किया लेकिन किसी कारणवश उसे निकाल नहीं पाए। अब RBI ने इसे सही मालिक तक पहुंचाने के लिए 1 अप्रैल 2025 से एक नया सिस्टम लागू करने की घोषणा की है।
क्या है नया प्रोसेस?
- ऑनलाइन सर्च सिस्टम: बैंकों को अपनी वेबसाइट पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की पूरी जानकारी देनी होगी, जिससे खाताधारक इसे आसानी से चेक कर सकें।
- स्टैंडर्ड क्लेम फॉर्म: सभी बैंक एक समान प्रक्रिया अपनाएंगे, जिससे दस्तावेज़ीकरण सरल हो जाएगा।
- बैंक खुद करेगा संपर्क: आवेदन करने के बाद बैंक ग्राहक से खुद संपर्क करेगा और राशि लौटाने की प्रक्रिया को तेज करेगा।
- पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया: FY2026 तक अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्लेम करने की सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी।
कैसे चेक करें अपना निष्क्रिय खाता?
पहले ग्राहकों को RBI के UDGAM पोर्टल पर जाकर यह जानकारी प्राप्त करनी होती थी लेकिन नए सिस्टम में बैंक की वेबसाइट पर "Unclaimed Deposits" सेक्शन दिया जाएगा।
- अपने बैंक की वेबसाइट पर "Unclaimed Deposits" सेक्शन देखें।
- नाम, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
- बैंक द्वारा वेरिफिकेशन के बाद राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
मार्च 2024 तक RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन फंड (DEA) में ₹78,213 करोड़ पड़े थे, जो पिछले साल से 26% ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस निष्क्रिय राशि को खाताधारकों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
नए नॉमिनी नियम भी लागू
बैंकिंग लॉ (संशोधन) बिल, 2024 के तहत अब खाताधारक 4 नॉमिनी रख सकते हैं (पहले केवल 1 नॉमिनी की अनुमति थी)। इससे खाताधारकों के न रहने पर भी परिजन आसानी से इस पैसे का दावा कर सकेंगे।