Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Jul, 2024 01:52 PM
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी तीन प्रमुख कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, मणप्पुरम फाइनेंस और वीजा वर्ल्डवाइड पर जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों पर यह कार्रवाई विभिन्न नियमों और प्रावधानों के...
बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी तीन प्रमुख कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, मणप्पुरम फाइनेंस और वीजा वर्ल्डवाइड पर जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों पर यह कार्रवाई विभिन्न नियमों और प्रावधानों के उल्लंघन के कारण की गई है।
वीजा के ऊपर लगा सबसे अधिक जुर्माना
सबसे तगड़ा जुर्माना वीजा के ऊपर लगा है। पेमेंट प्रोसेसिंग वाली मल्टीनेशनल कंपनी वीजा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर रिजर्व बैंक ने 2.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वीजा के ऊपर आरोप था कि उसने रिजर्व बैंक से नियामकीय मंजूरी के बिना पेमेंट ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन को इम्पलीमेंट किया।
वीजा ने कहा नियमों का करती है सम्मान
वीजा के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि वह अनुपालन के दिशानिर्देशों, नियमनों और अपने परिचालन के सभी देशों के स्थानीय नियमों का सम्मान करती है व उनका अच्छे से पालन करती है। कंपनी ने RBI के द्वारा की गई कार्रवाई को स्वीकार करते हुए कहा कि वह भारत में रिजर्व बैंक के द्वारा तय नियमों व नियमनों का पालन करेगी और सुरक्षित भुगतान समाधान मुहैया कराते रहेगी।
Ola Financial पर 87 लाख से ज्यादा जुर्माना
आरबीआई ने शुक्रवार को अलग-अलग आदेश में इन कार्रवाइयों की जानकारी दी। आरबीआई के एक आदेश के अनुसार, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर 87.50 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगा है। कंपनी के ऊपर एक मामले में 33.40 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। यह जुर्माना KYC के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए है। उसके अलावा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम से जुड़े प्रावधान के अनुपालन में कमी के चलते 54.15 लाख रुपए का दूसरा जुर्माना भी लगा है।
Manappuram Finance पर 41.50 लाख का जुर्माना
इसी तरह रिजर्व बैंक ने मणप्पुरम फाइनेंस के ऊपर 41.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मणप्पुरम फाइनेंस के ऊपर की गई कार्रवाई KYC के नियमों के अनुपालन में कमी के चलते है। आरबीआई ने बताया है कि मणप्पुरम फाइनेंस उसके द्वारा नो योर कस्टमर (KYC) पर जारी प्रावधानों का सही से अनुपालन करने में असफल रही। इस कारण आरबीआई ने जुर्माना लगाने का फैसला लिया है।