RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस कर दिया कैंसिल

Edited By jyoti choudhary,Updated: 20 Jun, 2024 11:22 AM

rbi s big action this bank s license cancelled

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के अभाव के कारण द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया। रिजर्व बैंक ने कहा कि महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक को बैंक को बंद करने और...

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के अभाव के कारण द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया। रिजर्व बैंक ने कहा कि महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। 

रिजर्व बैंक के अनुसार, सहकारी बैंक 19 जून, 2024 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंक परिचालन बंद कर देगा। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से केवल पांच लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 87 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।'' 

डीआईसीजीसी ने 14 जून, 2024 तक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमाराशियों में से 230.99 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि मुंबई स्थित सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। उसने कहा, ‘‘अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।'' इसने कहा कि अगर इसे आगे भी अपना बैंक काकमाल जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।'' 

अपने लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, सिटी को-ऑपरेटिव बैंक को 'बैंक का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है।

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