Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Apr, 2024 01:37 PM
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों के कामकाज का लेखा जोखा रखता है। हाल ही में आरबीआई (RBI Action on Bank) ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक (Shirpur Merchants Cooperative Bank) पर कार्रवाई करते हुए सोमवार को बैंक की निकासी सेवाओं पर रोक...
बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों के कामकाज का लेखा जोखा रखता है। हाल ही में आरबीआई (RBI Action on Bank) ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक (Shirpur Merchants Cooperative Bank) पर कार्रवाई करते हुए सोमवार को बैंक की निकासी सेवाओं पर रोक लगा दी। केंद्रीय बैंक ने यह कदम बैंक के वित्तीय हालात को देखते हुए उठाया है। आरबीआई के इस आदेश के बाद से बैंक में मौजूद चालू खाता या सेविंग खाता किसी से भी ग्राहकों को पैसे की निकासी करने की परमिशन नहीं है। हालांकि, ग्राहकों को कर्ज की राशि खाते से जमा करने की परमिशन मिल रही है।
रिजर्व बैंक ने कही यह बात
महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि अब बैंक को किसी भी तरह के नए कर्ज देने की परमिशन नहीं है। इसके साथ ही बैंक फिलहाल किसी तरह का निवेश भी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही बैंक फिलहाल आरबीआई के परमिशन के बिना अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान या हस्तांतरण नहीं कर सकता है। बैंक से पैसे निकासी की रोक 8 अप्रैल 2024 से अगले छह महीने तक लागू रहेंगे।
ग्राहकों पर कितना पड़ेगा असर?
जिन ग्राहकों के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक में पैसे जमा है वह बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के तहत पांच लाख रुपए तक की राशि क्लेम कर सकते है। ऐसे में जिन ग्राहकों के खाते में पांच लाख रुपए तक की राशि जमा है वह अपने पूरे पैसे प्राप्त कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंक पर लगे प्रतिबंध के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इस कार्रवाई को लाइसेंस रद्द होने जैसा नहीं समझा जाना चाहिए और बैंक की वित्तीय स्थिति को सुधारे के लिए रिजर्व हैंक ने यह कार्रवाई की है।