Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 Oct, 2024 11:06 AM
सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने अनिल अंबानी को बड़ी राहत देते हुए SEBI द्वारा लगाए गए 25 करोड़ रुपए के जुर्माने पर अस्थायी रोक लगा दी है। हालांकि, सैट ने शर्त रखी है कि जुर्माने की 50 फीसदी रकम चार हफ्ते के भीतर जमा करनी होगी। बता दें कि SEBI...
बिजनेस डेस्कः सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने अनिल अंबानी को बड़ी राहत देते हुए SEBI द्वारा लगाए गए 25 करोड़ रुपए के जुर्माने पर अस्थायी रोक लगा दी है। हालांकि, सैट ने शर्त रखी है कि जुर्माने की 50 फीसदी रकम चार हफ्ते के भीतर जमा करनी होगी। बता दें कि SEBI ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटिड (RHFL) के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को पांच साल के लिए सिक्योरिटी बाजार से बैन कर दिया था।
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सैट ने जुर्माने में राहत देते हुए कुछ शर्त भी लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैट ने कहा है कि जुर्माने की 50 फीसदी रकम जमा करनी होगी। यह रकम 4 हफ्ते में जमा करनी होगी। साथ ही सेबी को चार हफ्ते के भीतर मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। सैट के इस फैसले से अनिल अंबानी को कुछ राहत मिलेगी। अनिल अंबानी ने सेबी के आदेश को SAT में चुनौती दी थी। अंबानी ने सेबी के आदेश को गलत बताया था।
क्या है पूरा मामला?
सेबी ने एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी समेत 26 लोगों पर 625 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ अंबानी ने सैट का दरवाजा खटखटाया था। यह पूरा मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से जुड़ा है। सेबी का आरोप है कि RHFL ने प्रमोटरों से जुड़ी कंपनियों को लोन देकर फंड का गलत इस्तेमाल किया।
क्या है शेयर की स्थिति?
सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस के शेयरों की ट्रेडिंग भी बंद कर दी है। इसकी अंतिम ट्रेडिंग कीमत 4.75 रुपए है। कंपनी के शेयरों की आखिरी ट्रेडिंग 14 अक्टूबर को हुई थी। इस कंपनी के शेयर ने पिछले 6 महीने में करीब 48 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं एक साल में इसने निवेशकों की रकम दोगुनी से ज्यादा कर दी है। अनिल अंबानी की इस कंपनी का मार्केट कैप 230.17 करोड़ रुपए है।