सरकार ने PPF नियमों में किया बदलाव, अब फ्री में कर सकेंगे यह काम

Edited By jyoti choudhary,Updated: 03 Apr, 2025 03:49 PM

relief for ppf account holders now you can for free

अब पीपीएफ खाताधारक बिना किसी शुल्क के अपने नॉमिनी में बदलाव कर सकते हैं। पहले इसके लिए ₹50 का शुल्क देना पड़ता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में गजट अधिसूचना 02/4/25 के तहत यह बदलाव किया गया है,...

बिजनेस डेस्कः अब पीपीएफ खाताधारक बिना किसी शुल्क के अपने नॉमिनी में बदलाव कर सकते हैं। पहले इसके लिए ₹50 का शुल्क देना पड़ता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में गजट अधिसूचना 02/4/25 के तहत यह बदलाव किया गया है, ताकि नामांकन अपडेट पर लगने वाला शुल्क हटाया जा सके। 

इसके अलावा, हाल ही में संसद में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत ग्राहकों को अपने बैंक खातों और लॉकर के लिए चार नॉमिनी नामित करने की अनुमति दी गई है।

सरकार की तरफ से किए गए कई बदलाव

बता दें, कि नए बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 में सरकार की तरफ से कई सारे जरूरी बदलाव किए गए हैं। इसमें से एक बड़ा बदलाव महत्वपूर्ण हित की परिभाषा को लेकर भी किया गया है। पहले अगर किसी व्यक्ति का किसी बैंक में 5 लाख रुपए का निवेश होता था तो उसे महत्वपूर्ण हित माना जाता था लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस बदलाव को करने का कारण यह था कि यह पुरानी सीमा लगभग 60 साल पहले तय की गई थी।

बचत योजनाओं को फायदा

सरकार के इस फैसले से पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित अन्य छोटी बचत योजनाओं के खाताधारकों को राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे लोग अब बिना अतिरिक्त खर्च के अपने खातों में नामांकित व्यक्ति को अपडेट या फिर बदल भी सकेंगे।
 

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