Edited By jyoti choudhary,Updated: 11 Oct, 2024 01:47 PM
भारतीय शेयर बाजार में डीमैट अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर एक अहम अपडेट आया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने गुरुवार को घोषणा की कि क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज के डायरेक्ट पेआउट से संबंधित गाइडलाइन की डेडलाइन को 14 अक्टूबर...
बिजनेस डेस्कः भारतीय शेयर बाजार में डीमैट अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर एक अहम अपडेट आया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने गुरुवार को घोषणा की कि क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज के डायरेक्ट पेआउट से संबंधित गाइडलाइन की डेडलाइन को 14 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 11 नवंबर कर दिया गया है।
सेबी ने यह नियम 5 जून को जारी सर्कुलर के जरिए पेश किया था, जिसका उद्देश्य क्लियरिंग कॉरपोरेशन (CCs) के जरिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार और जोखिम को कम करना है। इस नए सिस्टम के तहत, अब सिक्योरिटीज का पेआउट सीधे निवेशकों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, जबकि वर्तमान में यह प्रक्रिया ब्रोकर के पूल अकाउंट के माध्यम से होती है।
इसके अलावा, सिक्योरिटीज के पेआउट का समय भी बदला गया है। यह समय दोपहर 1:30 बजे से बढ़ाकर अब 3:30 बजे कर दिया गया है, ताकि उसी दिन ग्राहक के अकाउंट में सिक्योरिटीज जमा हो सकें, बजाय कि अगले दिन।
सेबी ने ब्रोकर्स फोरम से सलाह लेने के बाद और बाजार में बिना किसी व्यवधान के बदलाव सुनिश्चित करने के लिए यह डेडलाइन बढ़ाई है।