Edited By jyoti choudhary,Updated: 06 Mar, 2025 06:11 PM

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों और आम जनता को सनशाइन ग्लोबल एग्रो (SUNSHINE GLOBAL AGRO) और उसके निदेशकों की संपत्तियों से जुड़े किसी भी लेनदेन या खरीदारी से बचने की सलाह दी है। सेबी ने पाया है कि कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं...
बिजनेस डेस्कः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों और आम जनता को सनशाइन ग्लोबल एग्रो (SUNSHINE GLOBAL AGRO) और उसके निदेशकों की संपत्तियों से जुड़े किसी भी लेनदेन या खरीदारी से बचने की सलाह दी है। सेबी ने पाया है कि कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा कंपनी की संपत्तियों पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके बाद नियामक ने यह चेतावनी जारी की है।
सेबी ने पिछले सप्ताह जारी एक नोटिस में स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था उन संपत्तियों की खरीद या लेनदेन न करे, जिनमें कंपनी और उसके निदेशकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अधिकार या स्वामित्व है। नियामक ने यह भी कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने या अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सेबी ने जुलाई 2014 में सनशाइन ग्लोबल एग्रो (पूर्व में सनशाइन फॉरेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड) और उसके निदेशकों पर निवेशकों से पूंजी जुटाने और किसी भी नई योजना शुरू करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कार्रवाई इसलिए की गई थी क्योंकि कंपनी अपनी योजनाओं- 'जटरोफा बुश ग्रुप की बिक्री' और 'पौधों/पेड़ों की बिक्री'- के तहत धन जुटा रही थी, जो अनधिकृत 'सामूहिक निवेश योजना (CIS)' जैसी थी।
इसके बाद फरवरी 2019 में सेबी ने कंपनी और उसके निदेशकों को निर्देश दिया कि वे केवल निवेशकों को पैसा लौटाने के उद्देश्य से ही संपत्तियों की बिक्री कर सकते हैं। नियामक ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य किसी भी प्रकार की संपत्ति बिक्री की अनुमति नहीं होगी। निर्देशों का पालन न करने पर, सेबी ने कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।