YouTube पर दे रहे थे शेयर मार्केट टिप्स, SEBI ने लगाया ₹9.5 करोड़ का जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 Dec, 2024 04:26 PM

share market tips were being given on youtube sebi imposed a fine

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यूट्यूब पर शेयर बाजार के टिप्स देने वाले यूट्यूबर रवींद्र बालू भारती और तीन अन्य लोगों को 4 अप्रैल, 2025 तक प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने उन पर 9.5 करोड़ रुपए का...

बिजनेस डेस्कः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यूट्यूब पर शेयर बाजार के टिप्स देने वाले यूट्यूबर रवींद्र बालू भारती और तीन अन्य लोगों को 4 अप्रैल, 2025 तक प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने उन पर 9.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जो ‘गैरकानूनी लाभ’ के रूप में कमाए गए धन से संबंधित है। साथ ही नियामक उल्लंघनों के लिए उन्हें अतिरिक्त दंड का सामना करना होगा।

इस कार्रवाई का कारण यूट्यूब पर शेयर बाजार से जुड़ी भ्रामक जानकारी फैलाना और उसके जरिए अनुचित लाभ कमाना बताया गया है। सेबी ने भारती की कंपनी को भी प्रतिभूति बाजार से दूर रहने का निर्देश दिया है। सेबी ने इस कार्रवाई के जरिए यह संकेत दिया है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी देने और निवेशकों को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

भारती और उनके तीन सहयोगियों ने कथित तौर पर अनरजिस्टर्ड निवेश सलाहकार बिजनेस से कमाई की। कंपनी का नाम रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। सेबी ने भारती के अलावा तीन अन्य शुभांगी रविंद्र भारती, राहुल अनंत गोसावी और धनश्री चंद्रकांत गिरि पर भी कार्रवाई की है।

सेबी के आदेश

सेबी ने इस महीने अपने अंतिम आदेश में कहा कि रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट अनुभवहीन निवेशकों को अपने परिसर और कर्मचारियों के माध्यम से प्रतिभूति बाजार में अनुभवहीन निवेशकों को लुभाने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश सलाह, व्यापार सिफारिशों और निष्पादन के माध्यम से लुभाता है।

10.8 लाख और 8.33 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ दो यूट्यूब चैनल

कंपनी ने रवींद्र बालू भारती की क्रेडिट के आधार पर हाई रिटर्न का मार्केटिंग किया, जो एक Financial influencers है, जो क्रमशः 10.8 लाख और 8.33 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ दो यूट्यूब चैनल चलाता है। एक ही सब्सक्राबर्स को कई योजनाएं स्कीम बेचता है और ट्रेडिंग डिसीजन में ग्राहक इनपुट को सीमित करता है। ग्राहकों को जोखिमों या समझौतों में अपूर्ण वित्तीय डिसक्लोजर, कर्तव्यों और आईए विनियमों का उल्लंघन के बारे में पूरी तरह से सूचित नहीं किया गया था।

सेबी ने रवींद्र बालू भारती और उनकी कंपनी रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट को निर्देश दिया है कि वह 9.49 करोड़ रुपए संयुक्त रूप से छह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के साथ वसूले। इसके अलावा, सभी पांच संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से बैन कर दिया है और 4 अप्रैल, 2025 तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या अन्यथा लेनदेन करने या किसी भी तरीके से प्रतिभूति बाजार से जुड़े होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसके अलावा उन्हें 'रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड' या 'रविंद्र भारती वेल्थ' जैसे नामों से निवेश सलाहकार सेवाएं देना या निवेश सलाहकार के तौर पर काम करना बंद करना होगा, जब तक कि वे सेबी के साथ पंजीकृत न हों। सेबी ने नियामकीय उल्लंघन को लेकर 5 इकाइयों पर 10 लाख रुपए और रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट, राहुल अनंत गोसावी और धनश्री चंद्रकांत गिरि पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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