Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Aug, 2024 11:14 AM
झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) द्वारा बिल्डरों से किराया वसूलने के अभियान ने सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिया है। पिछले एक साल में, SRA ने 192 प्रॉजेक्ट से जुड़े बिल्डरों से 700 करोड़ रुपए की किराया राशि वसूल की है। इस राशि से 17,992...
मुंबई: झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) द्वारा बिल्डरों से किराया वसूलने के अभियान ने सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिया है। पिछले एक साल में, SRA ने 192 प्रॉजेक्ट से जुड़े बिल्डरों से 700 करोड़ रुपए की किराया राशि वसूल की है। इस राशि से 17,992 परिवारों की किराए की समस्या का समाधान हो गया है।
SRA ने बिल्डरों से बकाया किराया वसूलने के बाद इसे झोपड़पट्टीवासियों में वितरित करना शुरू कर दिया है। एसआरए को लंबे समय से बिल्डरों के खिलाफ यह शिकायतें मिल रही थीं कि प्रॉजेक्ट के लिए घर तोड़ने के बाद भी झोपड़ाधारकों को किराया नहीं दिया जा रहा था।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, SRA ने 2023 में एक विशेष मुहिम शुरू की, जिसमें बकाया किराए की वसूली पर जोर दिया गया। 2023 तक बकाया किराया 600 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था।
एसआरए के प्रवक्ता के अनुसार, इस विशेष मुहिम के तहत जुलाई 2024 तक 700 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। शिकायतें मिलने पर बकाया किराया न देने वाले बिल्डरों को नोटिस भेजी जा रही हैं। नोटिस के बाद भी यदि किराया जमा नहीं होता, तो संबंधित प्रॉजेक्ट और बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
शिकायतों का समाधान करने की पहल
एसआरए के सैकड़ों प्रॉजेक्ट कई वर्षों से अटके पड़े हैं। एसआरए की अनुमति मिलने के बाद, बिल्डरों ने प्रॉजेक्ट के नाम पर हजारों झोपड़ियों को तोड़ दिया, लेकिन कुछ महीनों तक किराया देने के बाद, कई बिल्डरों ने हजारों परिवारों का किराया रोक दिया। एसआरए के लचीले नियमों के कारण हजारों परिवारों को गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिससे वे कठिनाई में पड़ गए। नागरिकों की बढ़ती नाराजगी के बाद, एसआरए ने बिल्डरों को नोटिस भेजने और बकाया किराया वसूलने की प्रक्रिया में तेजी लाई है, ताकि इन परिवारों को राहत मिल सके।
ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी शिकायतें
नागरिकों की किराया संबंधित परेशानी दूर करने के लिए पिछले साल एसआरए ने 25 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की थी। नोडल अधिकारियों के नाम, संपर्क क्रमांक और ई-मेल आईडी भी सार्वजनिक की गई थी। झोपड़पट्टीधारक अब किराया संबंधित अपनी शिकायते ऑनलाइन तरीके से एसआरए की वेबसाइट sra.gov.in पर भी दर्ज करवा सकते हैं।
SRA ने किया नियमों में बदलाव
पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए एसआरए ने पिछले साल से एसआरए प्रॉजेक्ट में किराया संबंधित नियमों में बदलाव किए है। इसके तहत, एसआरए प्रॉजेक्ट स्वीकारते वक्त बिल्डर को दो साल के किराया राशि का चेक और उसके बाद तीन साल के किराए का एडवांस चेक एसआरए के पास जमा करना अनिवार्य किया गया है। वहीं, झोपड़पट्टीधारकों को किराया नहीं देने वाले बिल्डरों के नए प्रॉजेक्ट को अनुमति नहीं देने का निर्णय एसआरए ने लिया है।