Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Jun, 2021 04:41 PM
आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में ला रेजिडेंशिया की आवासीय परियोजना को आम्रपाली के दायरे में लाने से इनकार किया है। अदालत ने कहा कि NBCC द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आम्रपाली के छाते तले नहीं लाया...
बिजनेस डेस्कः आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में ला रेजिडेंशिया की आवासीय परियोजना को आम्रपाली के दायरे में लाने से इनकार किया है। अदालत ने कहा कि NBCC द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आम्रपाली के छाते तले नहीं लाया जा सकता। अदालत ने कहा कि कंपनी निर्माण जारी रखेगी, लेकिन 632 फ्लैट बेचकर जुटाई गई राशि आम्रपाली के खाते में जमा की जाएगी.
कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जमा की गई रकम रिसीवर के नियंत्रण में रहेगी। कोर्ट के फैसले के मुताबिक- ला रेजिडेंशिया परियोजना में 632 फ्लैट्स बेचे जा सकते हैं। फ्लैट्स की कीमत कोर्ट कमिश्नर की मंजूरी के बाद ही तय होगी। उसमे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रमाणपत्र भी लगाना होगा।
गौरतलब रहे सुप्रीम कोर्ट फिलहाल एनबीसीसी द्वारा सिर्फ आम्रपाली ग्रुप के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करा रही है जिससे कि फ्लैट खरीदारों को जल्द से जल्द फ्लैट दिए जा सकें। मौजूदा वक्त में आम्रपाली ग्रुप दिवालिया हो चुका है।
एनबीसीसी के अनुसार इसी साल 2021 में आम्रपाली के तीन प्रोजेक्ट पूरे होने जा रहे हैं। यह तीन प्रोजेक्ट सेंचुरियन पार्क, वेरोना हाइट्स और हर्टबीट सिटी हैं। तीनों ही प्रोजेक्ट में कुल 10964 फ्लैट हैं। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एनबीसीसी ने गौर ग्रुप के साथ 2124 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया है। गौर ग्रुप प्रोजेक्ट को पूरा करने पर काम कर रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आम्रपाली के खरीददारों को उनके फ्लैट मिल जाएंगे।