Edited By jyoti choudhary,Updated: 30 Jan, 2025 05:22 PM
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), जो GST जैसे अप्रत्यक्ष करों का प्रबंधन करता है, ने एक एडवाइजरी जारी कर जनता को फर्जी और धोखाधड़ी वाले GST समन से सतर्क रहने की सलाह दी है। CBIC ने करदाताओं को आगाह किया है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध...
बिजनेस डेस्कः केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), जो GST जैसे अप्रत्यक्ष करों का प्रबंधन करता है, ने एक एडवाइजरी जारी कर जनता को फर्जी और धोखाधड़ी वाले GST समन से सतर्क रहने की सलाह दी है। CBIC ने करदाताओं को आगाह किया है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध समन या नोटिस प्राप्त होता है, तो वे इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय (DGGI) या केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) प्राधिकरण को इसकी सूचना दें।
कैसे करते हैं ठग फर्जी समन जारी
कुछ लोगों द्वारा फर्जी समन बनाए और भेजे जाने की खबरें सामने आई हैं. ये समन CBIC के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) या CGST कार्यालयों के तहत चल रही किसी जांच के तहत भेजे जाने का दावा करते हैं. CBIC ने बताया कि ये फर्जी समन असली समन से काफी मिलते-जुलते होते हैं। इन दस्तावेजों में विभाग का लोगो और फर्जी डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) शामिल होते हैं, जिससे ये प्रामाणिक और वास्तविक दिखते हैं।
फर्जी जीएसटी समन से बचने के लिए क्या करें
CBIC ने सलाह दी है कि वे ऐसी किसी भी संचार सामग्री की प्रामाणिकता को ऑनलाइन वेरिफाई करें। इसके लिए कदम उठाएं:
- CBIC पोर्टल के इस सेक्शन पर जाएं (esanchar.cbic.gov.in/DIN/DINSearch)
- Verify CBIC-DIN विंडो में जाएं
- संचार की प्रामाणिकता की जांच करें
- यदि यह संचार असली है, तो ऑनलाइन सुविधा इसकी पुष्टि करेगी
संदिग्ध समन मिलने पर क्या करें?
- तुरंत DGGI या CGST प्राधिकरण से संपर्क करें
- फर्जी समन या अन्य संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्रदान करें
- अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा करने से बचें
जीएसटी फर्जी समन के मामलों को देखते हुए CBIC ने जनता को सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। ऐसे मामलों में सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है।