Edited By jyoti choudhary,Updated: 17 Mar, 2025 01:37 PM

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 में TDS और TCS नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इन संशोधनों का उद्देश्य टैक्स अनुपालन को सरल बनाना और टैक्सपेयर्स को राहत देना है।
बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 में TDS और TCS नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इन संशोधनों का उद्देश्य टैक्स अनुपालन को सरल बनाना और टैक्सपेयर्स को राहत देना है।
सीनियर सिटिजंस को बड़ी राहत
अब FD, RD और अन्य डिपॉजिट स्कीमों पर 1 लाख रुपए तक की ब्याज आय पर कोई स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं कटेगा। पहले यह सीमा कम थी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी।
नियमित करदाताओं के लिए भी TDS छूट बढ़ी
सामान्य नागरिकों के लिए TDS कटौती की सीमा 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। अब FD पर सालाना 50,000 रुपए तक की ब्याज आय पर कोई TDS नहीं लगेगा।
लॉटरी, क्रॉसवर्ड और घुड़दौड़ पर नया टैक्स नियम
पहले सालभर में कुल 10,000 रुपए से ज्यादा की जीत पर TDS कटता था लेकिन अब केवल 10,000 रुपए से अधिक की एकल जीत पर ही TDS लगेगा।
म्युचुअल फंड और शेयर निवेशकों के लिए राहत
- डिविडेंड इनकम की TDS छूट सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है।
- इससे म्युचुअल फंड और स्टॉक निवेशकों को टैक्स में बचत होगी।
इंश्योरेंस और ब्रोकरेज एजेंट्स के लिए बड़ी राहत
- इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए TDS छूट की सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹20,000 कर दी गई है।
- छोटे एजेंट्स और कमीशन कमाने वालों को कैश फ्लो में सुधार और टैक्स का बोझ कम होने का फायदा मिलेगा।