Edited By jyoti choudhary,Updated: 03 Jan, 2025 01:45 PM
न्यूयॉर्क की अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी और अन्य के खिलाफ चल रहे तीन बड़े रिश्वतखोरी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का आदेश दिया है। इन मामलों में 265 मिलियन अमरीकी डॉलर की रिश्वतखोरी का आरोप है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह मामले अब एक संयुक्त...
बिजनेस डेस्कः न्यूयॉर्क की अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी और अन्य के खिलाफ चल रहे तीन बड़े रिश्वतखोरी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का आदेश दिया है। इन मामलों में 265 मिलियन अमरीकी डॉलर की रिश्वतखोरी का आरोप है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह मामले अब एक संयुक्त मुकदमे के रूप में सुने जाएंगे। इन मामलों में शामिल हैं: यूएस बनाम अडानी व अन्य (अपराधिक मामला), प्रतिभूति व विनिमय आयोग (SEC) बनाम अडानी एवं अन्य (दीवानी मामला) और SEC बनाम कैबनेस (अन्य आरोपियों के खिलाफ दीवानी मामला)।
न्यायालय के अनुसार यह निर्णय न्यायिक दक्षता को बढ़ावा देने और परस्पर विरोधी अनुसूचियों से बचने के लिए लिया गया है। सभी मामलों को जिला न्यायाधीश निकोलस जी गरौफिस को सौंपा जाएगा, जो अडानी के खिलाफ आपराधिक मामले की भी सुनवाई कर रहे हैं। न्यायालय के कर्मचारियों को मामलों का पुनः आवंटन करने का निर्देश दिया गया है।
अडानी और अन्य पर राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 2,029 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने का आरोप है। इससे पहले, अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि यह तथ्य उन अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपाया गया था, जिनसे अडानी समूह ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन जुटाया था।
दूसरी ओर अडानी समूह ने आरोपों को 'निराधार' बताते हुए खंडन किया है और कहा है, "हम एक कानून का पालन करने वाला संगठन हैं, हम सभी कानूनों का पूरी तरह से पालन करते हैं।" कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अभियोग आरोपों पर आधारित हैं, और दोषी साबित होने तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है।